क्या इनकम टैक्स में कटौती से आम आदमी को मिलेगी राहत? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
Budget 2024: सरकार की ओर से नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स कम किए जाने को एक्सपर्ट्स ने एक शानदार कदम बताया है। अब नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
फाइल फोटो।
मुख्य बातें
- तीन लाख रुपये की आय पर नहीं लगेगा टैक्स।
- 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसद टैक्स।
- 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसद टैक्स।
Budget 2024: सरकार की ओर से नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स (Income Tax) कम किए जाने को एक्सपर्ट्स ने एक शानदार कदम बताया है। इससे आम जनता के हाथ में पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च योग्य आय बचेगी और महंगाई का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।
पीएचडीसीसीआई एंड पार्टनर में प्रत्यक्ष कर समिति की सह-अध्यक्ष डॉ. पल्लवी दिनोदिया गुप्ता का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग नई टैक्स रिजीम (Income Tax Slab) को चुन रहे हैं। वित्त मंत्री से लोगों को काफी उम्मीदें थी। पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती किए जाने से आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। इससे पैसा आम लोगों के हाथ में ज्यादा बचेगा। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ना नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है।
कम आय वालों को होगा फायदा
सीए प्रकाश सिन्हा का कहना है कि सरकार द्वारा नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी किए जाने का सीधा फायदा कम आय टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों को होगा। नई टैक्स रिजीम में अब करीब 17,500 रुपये की टैक्स बचत हो पाएगी। फैमिली पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने से लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
अब नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपये थी।
(इनपुट: आईएएनएस)
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अनुराग गुप्ता author
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