Budget 2024: 1.5 लाख भी होगी सैलरी तो नहीं देना होगा ज्यादा टैक्स, अगर वित्त मंत्री ने मान ली ये बात

Income Tax Budget 2024-25: टैक्सपेयर्स का कहना है कि महंगाई दर के मुताबिक टैक्स स्लैब में बदलाव करना चाहिए, ताकी उन्हें राहत मिले। इस बीच बैंकबाजार ने एक नया इनकम टैक्स स्लैब प्रस्तावित किया है। ​​बैंकबाजार के अनुसार, 20 फीसदी और 30 फीसदी टैक्स स्लैब को अपडेट किया जाना चाहिए।

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Budget 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री देश का आम बजट 23 जुलाई को संसद में पेश करने वाली हैं। इससे पहले देश के तमाम आर्थिक जानकार और टैक्सपेयर्स अपनी सुझाव दे रहे हैं और अपनी मांग भी बता रहे हैं। सबसे अधिक इनकम टैक्स में राहत की मांग हो रही है। टैक्सपेयर्स का कहना है कि महंगाई दर के मुताबिक टैक्स स्लैब में बदलाव करना चाहिए, ताकी उन्हें राहत मिले। इस बीच बैंकबाजार ने एक नया इनकम टैक्स स्लैब प्रस्तावित किया है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इस प्रस्ताव के तहत पुरानी टैक्स व्यवस्था में 30 फीसदी स्लैब में बदलाव किया जाए। ताकी टैक्सपेयर्स पर से बोझ को कम किया जा सके।

30 फीसदी टैक्स

बैंकबाजार के अनुसार, मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए इस टैक्स में बदलाव किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो 30 फीसदी टैक्स 18 लाख रुपये की सालाना कमाई पर देना होगा, जो फिलहाल 10 लाख रुपये की वार्षिक आय पर लगता है। पुरानी टैक्स रीजिम के तहत मौजूदा समय में टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

महंगाई इंडेक्स और टैक्स स्लैब

बैंकबाजार के अनुसार, 2012-13 के बेंचमार्क की तुलना में पुरानी व्यवस्था के लिए 20 फीसदी और 30 फीसदी टैक्स स्लैब को अपडेट किया जाना चाहिए। लागत महंगाई दर इंडेक्स के आधार पर 2012-13 और 2024-25 के बीच महंगाई का इंडेक्स 81.5 फीसदी बढ़ा है। हाल के साल में महंगाई दर इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए, यह जरूरी है कि पुरानी स्लैब दरों को बिना किसी देरी के उचित रूप से समायोजित किया जाए।

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Rohit Ojha author

रोहित ओझा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉरस्पॉडेंट सितंबर 2023 से काम कर रहे हैं। यहां पर ...और देखें

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