Budget 2024: घर खरीदने वालों को मिल सकता है बजट में तोहफा, ब्याज पर मिलने वाली छूट को 5 लाख तक बढ़ने की उम्मीद
Housing Loan Interest Exemption In New Budget 2024: सरकार इनकम टैक्स की धारा 24(बी) के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। इस लिमिट को 2 लाख रु से बढ़ाकर किया जा सकता है।
नए बजट 2024 में हाउसिंग लोन के ब्याज में छूट
- 1 फरवरी को आएगा बजट
- होम लोन के ब्याज पर बढ़ सकती है टैक्स छूट लिमिट
- 2 लाख से की जा सकती है 5 लाख
Housing Loan Interest Exemption In New
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रियल स्टेट सेक्टर की उम्मीद
रियल स्टेट को उम्मीद है कि सरकार होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट राशि बढ़ा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार रियल स्टेट सेक्टर इस मामले में मांग भी कर रहा है। इस क्षेत्र की मांग है कि टैक्स छूट राशि को 2 लाख रु से बढ़ा 5 लाख रु तक किया जाए।
घर खरीदारों को मिलेगा फायदा
अगर होम लोन ब्याज पर छूट की लिमिट बढ़ती है तो किफायती घर खरीदने वालों को काफी फायदा होगा। ऐसे घर खरीदारों की संख्या में इजाफा हो सकता है। चर्चा यह भी है कि रियल स्टेट सेक्टर के निवेशकों को टैक्स छूट की लिमिट में इजाफा किया जाए। अगर ऐसा होता है तो भी इस सेक्टर को फायदा मिलेगा।
क्या है नियम
सरकार होम लोन की उस राशि पर टैक्स छूट देती है जिसे ब्याज के तौर पर चुकाया जाता है। फिलहाल ये लिमिट 2 लाख रु है। इसी को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है।
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