Budget 2024: प्रोफेशनल्स को हर साल टैक्स रिजीम बदलने की मिले अनुमति, बजट से इस बदलाव की क्यों है उम्मीद

Budget 2024: जैसा की जानते हैं कि मौजूदा समय में देश में दो इनकम टैक्स रीजिम ओल्ड और न्यू हैं। दोनों की लिमिट और छूट अलग-अलग हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टैक्स डिडक्शन लिमिट में इजाफे तक ऐसी कई मांग हैं, जिनकी पूरी होने की आस टैक्सपेयर्स ने लगा रखी है।

बजट से बड़ी उम्मीदें (तस्वीर-Canva)

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद के पटल पर आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टैक्स डिडक्शन लिमिट में इजाफे तक ऐसी कई मांग हैं, जिनकी पूरी होने की आस टैक्सपेयर्स ने लगा रखी है। इस बीच टैक्स के मामले की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को प्रोफेशनल्स को हर साल टैक्स रिजीम बदलने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझ लेते हैं। इस बार सभी की नजर इसपर है कि क्या इनकम टैक्स में बदलाव होगा या नहीं।

फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद

जैसा कि जानते हैं कि मौजूदा समय में देश में दो इनकम टैक्स रिजीम ओल्ड और न्यू हैं। दोनों की लिमिट और छूट अलग-अलग हैं। अब जानकारों का मानना है कि इंडिविजुएल और हिंदू अविभाजित परिवार ( HUF) टैक्सपेयर्स के पास साल-दर-साल आधार पर पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प होता है।

हालांकि, बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाला व्यक्ति, जिसने धारा 115 बीएसी के तहत नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, वह केवल एक बार नई टैक्स व्यवस्था में लौटने का विकल्प चुन सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स रिजीम यह प्रतिबंध प्रोफेशनल्स के लिए एक बाधा है। उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024 में पेशेवरों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए।

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