Budget 2024 Expected Tax Rebates: 80सी के तहत टैक्स छूट लिमिट बढ़ने की उम्मीद, 1.5 लाख से हो सकती है 5 लाख
Budget 2024: आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट सालाना 1.5 लाख रु है। कई ऐसे निवेश ऑप्शन हैं, जिनमें आप यदि साल में 1.5 लाख रु तक का निवेश करते हैं तो वो राशि टैक्स फ्री रहेगी।
बजट 2024 से उम्मीदें
- 1 फरवरी को आएगा बजट
- 80सी के तहत छूट लिमिट बढ़ने की उम्मीद
- 5 लाख तक बढ़ सकती है लिमिट
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कितनी है लिमिट
फिलहाल आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की लिमिट सालाना 1.5 लाख रु है। कई ऐसे निवेश ऑप्शन हैं, जिनमें आप यदि साल में 1.5 लाख रु तक का निवेश करते हैं तो वो राशि टैक्स फ्री रहेगी। इनमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल हैं।
कितनी की जा सकती है लिमिट
इस 1.5 लाख रु की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रु किए जाने की उम्मीद है। हालांकि ये एक ऐसी उम्मीद और मांग रही है, जिसकी चर्चा कई सालों से है। पहले इस लिमिट को 1.5 लाख रु से दोगुना कर 3 लाख रु किए जाने की मांग रहती थी। मगर अब इस लिमिट को 5 लाख रु तक बढ़ाए जाने की चर्चा है। हालांकि इस लिमिट को बढ़ाया ही जाए इसकी कुछ गारंटी नहीं है।
क्या है 80सी का फायदा
इस धारा के तहत एक व्यक्ति 1,50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। 80 सी के तहत टैक्स बेनेफिट लेने से व्यक्ति टैक्स के बोझ को कम कर सकता है।
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काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें
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