New Tax Regime : 7.75 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें अपनी कमाई के हिसाब से नई देनदारी
New Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स को अब 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर पांच फीसदी टैक्स देना होगा। पहले यह देनदारी 6 लाख रुपये तक ही सीमित थी। अब अगर आप साल में 7.75 लाख रुपये कमाते हैं, तो आपको कितना टैक्स देना होगा।
जानें अपने इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स की नई देनदारी।
New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम वाले टैक्सपेयर्स को तोहफा दिया है। बजट में सैलरी क्लास और पेंशनर्स को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया। टैक्सपेयर्स को इसका इंतजार भी था। इसके अलावा न्यू रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स को अब 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर पांच फीसदी टैक्स देना होगा। पहले यह देनदारी 6 लाख रुपये तक ही सीमित थी। यानी अब अगर आप साल में 7.75 लाख रुपये कमाते हैं, तो आपकी टैक्स की देनदारी शून्य होगी। पहले 7.50 लाख रुपये तक की कमाई ही टैक्स फ्री थी।
टैक्स स्लैब में बदलाव का हिसाब-किताब
आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये दोनों ही बदलाव न्यू टैक्स रिजीम में किए गए हैं। पुरानी टैक्स रिजीम किसी भी तरह का बदलाव सरकार ने नहीं किया है। न्यू टैक्स रिजीम में तीन लाख रुपये तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री है। 3-7 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी की दर से इनकम टैक्स लगेगा। 7-10 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स की देनदारी बनेगी। 10 से 12 लाख रुपये की कमाई पर 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। 12-15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
कैसे टैक्स फ्री हो जाएगी 7.75 लाख तक की कमाई
7 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर टैक्स की देनदारी 20 हजार रुपये बनती है। लेकिन सरकार इनकम टैक्स अधिनियम 87A के तहत 20 हजार रुपये माफ कर देती है। इससे टैक्स की देनदारी शून्य हो जाती है। 7.75 लाख रुपये तक की कमाई इसलिए टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। पहले 7.50 लाख रुपये तक की कमाई ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री थी। इस बार 25 हजार रुपया का इजाफा स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में हुआ है।
अब एक बार पुराने टैक्स स्लैब को देख लीजिए। इसके बाद से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे।
सालाना कमाई | टैक्स की देनदारी |
3 लाख रुपये | जीरो |
3 लाख से 6 लाख रुपये | 5 फीसदी |
6 लाख से 9 लाख रुपये | 10 फीसदी |
9 लाख रुपये 12 लाख रुपये | 15 फीसदी |
12 लाख रुपये 15 लाख रुपये | 20 फीसदी |
15 लाख रुपये से अधिक | 30 फीसदी |
अब समझते हैं कि 7.75 लाख रुपये से अधिक की कमाई पर टैक्स की देनदारी कितनी बनेगी। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच है, तो आपकी टैक्स की देनदारी 50 हजार रुपये होगी। इसे अब एक आसान कैलकुलेशन में समझ लेते हैं।
- अगर आपकी सालाना कमाई 10 लाख रुपये है, तो इसमें से 3 लाख रुपये पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।
- आपको 7 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा।
- सात लाख रुपये दो टैक्स स्लैब 5 फीसदी और 10 फीसदी के तहत आएंगे।
- 4 लाख रुपये पर पांच फीसदी की दर से टैक्स देना होगा, जो 20 हजार रुपये होगा।
- फिर बाकी के 3 लाख रुपये पर 10 फीसदी की दर से देनदारी बनेगी। यानी आपको 3 लाख रुपये के लिए 30 हजार का टैक्स चुकाना होगा। इस तरह 10 लाख रुपये की कमाई पर आपको 50 हजार रुपये का टैक्स देना होगा।
ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीमबता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सात लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा और किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में पांच लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है। इसके 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसके अलावा होम लोन के ब्याज और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी डिडक्शन का लाभ मिलता है। ये छूट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है।
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