Budget 2024 Highlights: बजट में बच्चों के लिए शुरू की गई स्पेशल NPS योजना 'वात्सल्य', सीखेंगे बचत और निवेश का मतलब
NPS Vatsalya: बजट में बच्चों के लिए एनपीएस का स्पेशल वर्जन वात्सल्य योजना पेश की गई है। बच्चों में बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना बनाई गई है।
बजट में बच्चों के लिए स्पेशल NPS योजना 'वात्सल्य का ऐलान
- वित्त मंत्री ने पेश किया बजट
- बजट में बच्चों के लिए 'वात्सल्य योजना का ऐलान
- बचत और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
NPS Vatsalya: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ शुरू करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक पैसे जमा कर सकेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने मार्च, 2023 में एनपीएस बेनेफिट को बेहतर बनाने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था।
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क्या है ‘वात्सल्य’ का मकसद
एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के लिए बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, माता-पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं और उसके रिटायरमेंट बचत के लिए योगदान कर सकते हैं। यह योजना मौजूदा एनपीएस का एक प्रकार है, लेकिन इसे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
क्या है एनपीएस
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सरकारी पेंशन योजना है जिसे 2004 में भारत के सभी नागरिकों को रिटायरमेंट इनकम प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह एक डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन-आधारित सिस्टम है। एनपीएस को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित किया जाता है।
टैक्स रिजीम में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75000 रु कर दिया गया है। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब भी बदले हैं। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब में अब 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 7 लाख पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी और 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा।
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