Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया पर खरीद रहे हैं सोना? जान लीजिए कितना लगता है टैक्स

Gold Purchase Tax On Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने जा रहे हैं। इससे पहले जान लें इस पर कितना टैक्स लगता है। सोना खरीदने पर टैक्स का निर्धारण निवेश के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होता है।

सोना की खरीददारी पर भी लगता है टैक्स (तस्वीर-Canva)

Gold Purchase Tax On Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया का दिन सोना और चांदी समेत कीमती चीजें खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। हर साल अक्षय तृतीया या आखा तीज से पहले सोने की मांग बढ़ जाती है। लोग जमकर सोने की खरीददारी करने लगते हैं। अक्षय तृतीया देश भर में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन या 'तृतीया तिथि' को मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया को सोने और हीरे के गहने खरीदने के लिए भाग्यशाली दिन माना जाता है। लोग इस दिन सोने के गहने खरीदते हैं क्योंकि इसका धार्मिक महत्व होने के साथ-साथ स्टोर वैल्यू के रूप में कीमती धातु भी है। भारत में इस दिन लोग हर साल सोना खरीदते हैं, भले ही यह उनकी आय और खरीद क्षमता के अनुसार कम ही क्यों न हो। सोना खरीदने का फैसला लेने से पहले फायदे और नुकसान दोनों पर विचार करना चाहिए। हालांकि सोना एक अच्छा निवेश माना जाता है और तत्काल भुनाने में भी मदद मिलती है लेकिन इसमें निवेश से स्टॉक या बॉन्ड की तरह लगातार रिटर्न नहीं देता है। फिर इसमें निवेश नुकसानदेह नहीं के बराबर होता है।

सोने खरीद-बिक्री पर टैक्स

सोना खरीदने पर टैक्स का निर्धारण निवेश के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होता है। मौजूदा समय में खरीदारों के लिए सोने में निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं। निवेश के लिए फिजिकल सोना, डिजिटल सोना, स्वर्ण बांड और स्वर्ण ईटीएफ लोकप्रिय हैं। सोने की ज्वेलरी, सोने के बिस्कुट, गहने और सिक्के फिजिकल सोना हैं। सोना खरीदने वालों के लिए फिजिकल सोना हमेशा से एक लोकप्रिय निवेश विकल्प रहा है। जब आप फिजिकल सोना खरीदते हैं तो आपसे कुल मूल्य पर 3% जीएसटी लिया जाता है। बिक्री के समय आपको फिर से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। 3 साल से अधिक समय तक फिजिकल सोना रखने के बाद बेचने पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20.8% लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ (LTCG) टैक्स का भुगतान करना होता है। इस टैक्स में 20% टैक्स और 4% सेस शामिल है।

अगर आप सोना खरीदने के तीन साल के भीतर बेचते हैं तो आपको बिक्री से प्राप्त आय पर अपने इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा। खरीद की तारीख से तीन साल पूरे होने से पहले सोना बेचने पर शॉर्ट टर्म पूंजीगत लाभ टैक्स (STCG) माना जाता है। अगर आप एक टैक्सपेयर के रूप में 30% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं तो आप बिना किसी इंडेक्सेशन लाभ के अपनी सोने की संपत्ति बेचने से प्राप्त लाभ पर 30% टैक्स का भुगतान करना होगा।

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