Byju's July Salary: बायजू के कर्मचारियों की जुलाई सैलरी अटकी, जानें फाउंडर ने किस पर मढ़ा दोष

Byju's July Salary: उच्चतम न्यायालय ने 14 अगस्त को अमेरिका स्थित लेनदार ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगा दी। इसके पहले एनसीएलएटी ने दो अगस्त को बीसीसीआई के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी दी थी, और बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रोक दिया था।

बायजू।

Byju's July Salary:बायजू ब्रांड शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म थिंक एंड लर्न ने एक बार फिर सैलरी देने में देरी की है। कर्मचारियों को जुलाई का वेतन नहीं मिला है। और इस देरी परकंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बायजू रवींद्रन ने कहा कि एनसीएलएटी के फैसले पर उच्चतम न्यायालय की अस्थायी रोक के कारण कंपनी अपने खातों तक पहुंचने में असमर्थ थी।राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने दो अगस्त को बीसीसीआई के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया निपटान को मंजूरी दी थी, और बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रोक दिया था। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 14 अगस्त को अमेरिका स्थित लेनदार ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की याचिका के आधार पर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगा दी।

कब मिलेगी सैलरी

रवींद्रन ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा कि कानूनी बाधाओं ने कंपनी के रिवाइवल की यात्रा को लंबा कर दिया है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि कंपनी दो साल पहले शुरू हुए नकारात्मक कारोबारी चक्र को पटरी पर के लिए तैयार है।
असल में सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने NCLAT के फैसले को प्रथम दृष्टया ‘अविवेकपूर्ण’ करार देते हुए उसके क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश दिया था। साथ ही न्यायालय ने बायजू के अमेरिका-स्थित कर्जदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील पर बायजू और अन्य को नोटिस जारी किया है।
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