CCD ने दिवालिया होने के लिए किया आवेदन, इंडसइंड बैंक के NCLT में याचिका के बाद उठाया कदम
कंपनी को दिवालिया अदालत की बेंगलुरु बेंच द्वारा कॉर्पोरेट दिवालिया के लिए स्वीकार किया गया था। जनवरी 2023 में, कंपनी पर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना सहायक कंपनियों के फाउंडर से संबंधित कंपनी में धन हस्तांतरित करने के लिए लगाया गया था।
कैफे कॉफी डे
Cafe Coffee Day: कैफे कॉफी डे चेन को ऑपरेट करने वाली कॉफी डे ग्लोबल ने पिछले हफ्ते कॉर्पोरेट दिवालिया स्वीकार कर लिया है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इंडसइंड बैंक के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में याचिका दायर करने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। कंपनी को दिवालिया अदालत की बेंगलुरु बेंच द्वारा कॉर्पोरेट दिवालिया के लिए स्वीकार किया गया था।संबंधित खबरें
हालाँकि, टाइम्स नाउ नवभारत हिन्दी कैफे कॉफी डे संचालक की दिवालियापन प्रक्रिया की पुष्टि नहीं करता है। अभी तक कॉफ़ी डे ग्रुप की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।संबंधित खबरें
सेबी भी लगा चुका है जुर्माना
जनवरी 2023 में, कंपनी पर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना सहायक कंपनियों के फाउंडर से संबंधित कंपनी में पैसे ट्रांसफर करने के लिए लगाया गया था। सेबी ने पाया कि उसके 43 पेज के आदेश के अनुसार , कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) की 7 सहायक कंपनियों से सीडीईएल के प्रमोटरों से संबंधित इकाई मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड को 3,535 करोड़ रुपये के बराबर धनराशि का डायवर्जन किया गया था।संबंधित खबरें
कॉफी डे की सात सहायक कंपनियां
कंपनी की सात सहायक कंपनियों में कॉफ़ी डे ग्लोबल, टैंगलिन रिटेल रियलिटी डेवलपमेंट्स, टैंगलिन डेवलपमेंट्स, गिरी विद्युत (इंडिया) लिमिटेड, कॉफ़ी डे होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, कॉफ़ी डे ट्रेडिंग और कॉफ़ी डे इकोन शामिल हैं।संबंधित खबरें
200 से अधिक भारतीय शहरों में कंपनी के कैफे मौजूद
कॉफ़ी डे समूह की स्थापना 1993 में कॉफ़ी डे ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से की गई थी। इसके व्यवसाय में कॉफी व्यवसाय के कई चीजें शामिल हैं, जिसमें खरीद से लेकर प्रोसेस और यहां तक कि कॉफी बीन्स को भूनना भी शामिल है। कंपनी 200 से अधिक भारतीय शहरों में अपने कैफे संचालित करती है। कॉफ़ी डे ग्लोबल के पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी पार्क और एसईजेड, लॉजिस्टिक्स, निवेश, वित्तीय सेवाएँ और आतिथ्य भी शामिल हैं। कंपनी का गठन 2008 में भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत गठित एक साझेदारी फर्म के रूप में किया गया था। बाद में इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX के तहत कॉफी डे होल्डिंग्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में एक साझेदारी से एक निजी लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया।संबंधित खबरें
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