CAG: कैग ने GST कंपोजीशन स्कीम पर किया अलर्ट, बोला-इन रिस्क वाले टैक्सपेयर पर रखें नजर

CAG on GST Composition Scheme: जीएसटी कंपोजिशन स्कीम उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिनका कुल कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं रहा है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के करदाताओं के लिए यह सीमा 75 लाख रुपये है।

जीएसटी कंपोजीशन स्कीम

CAG on GST Composition Scheme:नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्त मंत्रालय से जीएसटी कंपोजीशन स्कीम में उच्च जोखिम वाले करदाताओं की समय-समय पर पहचान करने और कर चोरी रोकने के लिए तीसरे पक्ष सहित अन्य स्रोतों से उनकी बिक्री के घोषित मूल्य का सत्यापन करने को कहा है। सीएजी ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच केंद्रीय क्षेत्राधिकार के तहत 8.66 लाख कंपोजिशन करदाताओं का विश्लेषण किया है। इसके आधार पर सीएजी ने पाया कि बड़ी संख्या में जीएसटी करदाताओं के कंपोजिशन लेवी स्कीम (सीएलएस) के लिए कारोबार सीमा पार करने का हाई रिस्क है। इन हाई रिस्क वाले करदाताओं की पहचान जीएसटी रिटर्न जैसे जीएसटीआर-4ए, जीएसटीआर-7 में निहित डेटा के साथ-साथ तीसरे पक्ष के डेटा स्रोतों जैसे आईटी रिटर्न, 'वाहन' डेटाबेस आदि से ऑडिट द्वारा की गई थी।

किनके लिए स्कीम

जीएसटी कंपोजिशन स्कीम उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिनका कुल कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं रहा है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के करदाताओं के लिए यह सीमा 75 लाख रुपये है।सीएजी ने कहा कि सीएलएस करदाताओं के संबंध में दो प्रमुख जोखिम क्षेत्र- योजना में बने रहने के लिए करदाताओं द्वारा 'बाह्य आपूर्ति के मूल्य' की कम घोषणा करना तथा सीएलएस का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा न करना है्ं।

ऑडिट में पाया गया कि कुछ सीएलएस करदाता ऐसे थे, जो अधिनियम और नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद योजना में बने हुए थे, और बड़ी संख्या में सीएलएस करदाता रिटर्न दाखिल करने और रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने की अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे।

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