New ITR Forms: नए आईटीआर फॉर्म में बताना पड़ेगा कितना मिला कैश, सभी बैंक खातों की देनी होगी डिटेल
New ITR Forms: नए फॉर्म में उनका कौन सा बैंक खाता किस टाइप का है यह तक जानकारी देनी होगी। अपडेटेड रिटर्न फॉर्म में धारा 80सीसीएच के तहत अग्निवीरों या अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में सेवा दे रहे युवाओं के लिए कटौती (टैक्स में छूट) के लिए एक विशेष सेक्शन भी है।
नए आईटीआर फॉर्म हुए जारी
- नए आईटीआर फॉर्म में हुए बदलाव
- देनी होगी सभी बैंक खातों की डिटेल
- कितना मिला कैश ये भी बताना होगा
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बैंक खाते से जुड़ी डिटेल
नए फॉर्म में उनका कौन सा बैंक खाता किस टाइप का है यह तक जानकारी देनी होगी। अपडेटेड रिटर्न फॉर्म में धारा 80सीसीएच के तहत अग्निवीरों या अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में सेवा दे रहे युवाओं के लिए कटौती (टैक्स में छूट) के लिए एक विशेष सेक्शन भी है।
कौन फाइल कर सकता है आईटीआर 4
आईटीआर 4 (ITR 4), या सुगम (Sugam), किसी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और सीमित देयता भागीदारी (LLP) के अलावा उन फर्मों द्वारा फाइल किया जा सकता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रु तक है और वे बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हासिल करते हैं। पिछले साल, ये फॉर्म फरवरी में अधिसूचित या जारी किए गए थे।
पहले क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के लिए अलग कॉलम शामिल किया गया था। अब आईटीआर में, "नकदी में प्राप्तियां" बताने के लिए नए आईटीआर-4 फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा गया है।
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