CBDT: सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया खास निर्देश, होटल-अस्पतालों में बड़े कैश लेनदेन की जानकारी लेने को कहा

Large Cash Transactions: वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय संस्थानों के दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन को वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) के जरिये बताना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था।

बड़े नकद लेनदेन की होगी निगरानी

मुख्य बातें
  • सीबीडीटी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश
  • बड़े कैश लेनदेन की करें पहचान
  • होटल-अस्पतालों के लिए है निर्देश
Large Cash Transactions: देश में डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप प्राधिकरण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर विभाग से होटल, लग्जरी ब्रांड की बिक्री, अस्पताल और आईवीएफ क्लीनिक जैसे बिजनेस सेक्टरों में बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजेक्शन की जांच करने को कहा है। बोर्ड ने कहा कि यह जांच गैर जरूरी हस्तक्षेप के बिना होनी चाहिए। सीबीडीटी ने टैक्स डिपार्टमेंट से बकाया मांगों की वसूली के लिए ठोस प्रयास करने को भी कहा है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष से तेज ग्रोथ देखने को मिली है। इस संबंध में बोर्ड ने हाल में केंद्रीय कार्य योजना (सीएपी) 2024-25 जारी की है।
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नहीं हो रहा था नियमों का पालन

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय संस्थानों के दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन को वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) के जरिये बताना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था।
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