ITR Form: ITR-1,2 और 4 ऑनलाइन अपलोड,अब रिटर्न भर सकते हैं आयकर दाता, अब तक 23000 ने फाइल किया ITR

ITR Form And Filing: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि उसने करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रासंगिक) के लिए एक अप्रैल, 2024 से अपने आईटीआर दाखिल करने की सुविधा दे दी है।

आईटीआर फाइलिंग

ITR Form And Filing:आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने से संबंधित फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और बीते चार दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।हाल के वर्षों में पहली बार आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाया है। यह कर अनुपालन में सुगमता और निर्बाध करदाता सेवाओं की दिशा में उठाया गया कदम है। चार दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल भी किए जा चुके हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि आईटीआर 3, 5 और 7 फॉर्म दाखिल करने की सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।

किसे कौन सा ITR भरना है
  • आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) बड़ी संख्या में छोटे और मझोले करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं।
  • वहीं आईटीआर-2 आवासीय संपत्ति से आय वाले लोगों द्वारा दाखिल किया जाता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि उसने करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रासंगिक) के लिए एक अप्रैल, 2024 से अपने आईटीआर दाखिल करने की सुविधा दे दी है।सीबीडीटी ने कहा कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं।
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