CCPA ने 17 कंपनियों को जारी किया नोटिस, डायरेक्ट सेलिंग नियमों के उल्लंघन पर सख्ती

CCPA issued notice to 17 organizations: सीसीपीए ने बयान में कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भ्रामक और शोषणकारी प्रथाओं को लेकर चिंताओं को दूर करना है। साथ ही उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए नियामक ढांचे का पालन सुनिश्चित करना है।

Consumer Protection

CCPA issued notice to 17 organizations: उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत आने वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने शुक्रवार को उपभोक्ता संरक्षण (डायरेक्ट सेलिंग) नियम, 2021 का उल्लंघन करने के लिए 17 संस्थाओं को नोटिस जारी किया। सीसीपीए ने बताया कि इनमें से 13 संस्थाओं की जांच की जा रही है और 3 संस्थाओं से जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

इन कंपनियों को जारी हुआ नोटिस

सरकारी एजेंसी द्वारा जिन संस्थाओं पर कार्रवाई की जा रही है उनमें विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (क्यूनेट ग्रुप, हांगकांग की एक सब-फ्रैंचाइजी), ट्रिपटेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओरिएन्स ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेनेसा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गोलाइफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ओरिफ्लेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जंक्चर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।

क्या है इनपर आरोप

सीसीपीए ने बयान में कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भ्रामक और शोषणकारी प्रथाओं को लेकर चिंताओं को दूर करना है। साथ ही उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए नियामक ढांचे का पालन सुनिश्चित करना है। सरकारी एजेंसी ने कहा कि कुछ धोखाधड़ी करने वाली संस्थाएं अवैध पिरामिड या मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का दुरुपयोग करती हैं।

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