IAS,IPS,IFS ने शेयर बाजार में कितना लगाया है पैसा, अब देनी होगी डिटेल, जानें क्या चाहती है मोदी सरकार

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शेयर मार्केट में निवेश करने वाले IAS, IPS और IFS अधिकारियों से उनके निवेश से जुड़ी डीटेल्स मांगी हैं. ये नियम उन अधिकारियों के लिए है, जिन्होंने शेयर बाजार में एक कैलेंडर इयर में अपने 6 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा पैसा निवेश किया है.

IAS,IPS,IFS अधिकारियों को देनी होगी शेयर मार्केट निवेश की डिटेल

मुख्य बातें
  • केंद्र ने शेयर मार्केट निवेश से जुड़ी डीटेल्स मांगी
  • IAS, IPS और IFS अधिकारियों से मांगी डीटेल्स
  • शेयर बाजार में अधिकारियों के निवेश पर नजर

Share Market Investments: मोदी सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक यदि इन अधिकारियों का कुल निवेश, स्टॉक, शेयर या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट में एक कैलेंडर इयर के दौरान 6 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा हो जाता है तो उन्हें इसकी डिटेल देनी होगी। ये जानकारी एआईएस यानी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (4) के तहत उनके द्वारा शेयर की जाने वाली समान जानकारी से अलग है। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं.

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पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये नियम ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस से जुड़े कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। सरकार के इस फैसले से साफ जाहिर होता है कि वे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के शेयर बाजार निवेश पर नजर रखना चाहती है। ये आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है।

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