बुरी फंसी चंदा कोचर, अब CBI लेगी बड़ा एक्शन ! ICICI बैंक ने भी दे दी मंजूरी
Chanda Kochhar Loan Fraud Case: आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को पास किए गए लोन में धोखाधड़ी और लेन-देन के आरोप में चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
चंदा कोचर पर सीबीआई का एक्शन
- चंदा कोचर पर चलेगा मुकदमा
- आईसीआईसीआई बैंक ने दी मंजूरी
- सीबीआई को मिली बैंक की मंजूरी
Chanda Kochhar Loan Fraud Case: आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) के बोर्ड ने वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) के वीडियोकॉन ग्रुप (Videocon Group) की कंपनियों को पास किए गए लोन में धोखाधड़ी और लेन-देन के आरोप में बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक विशेष अदालत को बताया कि उसे बैंक के बोर्ड से मंजूरी मिल गई।
क्या है भ्रष्टाचार विरोधी कानून का नियम
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत एक सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority), जो कि इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक है, की मंजूरी की आवश्यकता जांच करने और अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी होती है।
इससे पहले बैंक ने जांच करने की मंजूरी दी थी। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने सीबीआई को भेजे अपने नये लेटर में 'बैंक को कोई गलत नुकसान नहीं पहुंचाया' के अपने रुख को दोहराया है। जांच करने की मंजूरी देते हुए भी बैंक ने यही बात कही थी।
चार्जशीट का हो रहा वेरिफिकेशन
मामले को देख रही विशेष सीबीआई अदालत चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों को वेरिफाई कर रही है और उसके बाद चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला लेगी। आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने 22 अप्रैल को अभियोजन पक्ष को मंजूरी दी थी और सीबीआई को 15 मई को इसकी जानकारी मिली।
क्या है पूरा मामला
सीबीआई के अनुसार, कोचर के कार्यकाल के दौरान बैंक को 1,033 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। अप्रैल में, सीबीआई ने कोचर के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी, जो बैंक की पूर्व एमडी भी थीं। इसमें उनके बिजनेसमैन पति दीपक और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वीएन धूत का भी नाम था। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था।
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