आज से बदलें 2000 के नोट, 30 सितंबर तक मौका, जानिए क्या है तरीका और नियम

2000 के नोट बदलने की प्रोसेस आज यानी मंगलवार (23 मई) से देश के सभी बैंकों में शुरू होगी। 3 दिन पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था।

2000 Rupee Note Exchange

2000 रुपये के नोट

2000 Rupee Note Exchange: 2000 के नोट बदलने की प्रोसेस आज यानी मंगलवार (23 मई) से देश के सभी बैंकों में शुरू होगी। 3 दिन पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। कस्टमर्स 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। RBI की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा। यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को जल्द वापस कर दें।
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नोट बदलने के लिए ID की जरूरत नहीं
RBI और SBI की गाइडलाइन के अनुसार, नोट बदलने के लिए किसी ID की जरूरत नहीं है और कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए कीमत के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे।

2 हजार के नोटों को कैसे बदला जा सकेगा? सवाल-जवाब में समझें...

सवाल: कहां से बदल सकते हैं ये 2 हजार के नोट?
जवाब: आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं।
सवाल: एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?
जवाब: एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।
सवाल: बैंक अकाउंट नहीं है इसके बिना नोट बदल सकता हूं?
जवाब: हां, आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं।
सवाल: क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा?
जवाब: नहीं, नोट बदलने के लिए आपको कोई भी चार्ज (शुल्क) नहीं देना होगा। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं।
सवाल: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?
जवाब: लेन-देन के लिए 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
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लेटेस्ट न्यूज

आशीष कुशवाहा author

आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह मई 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजा...और देखें

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