Zee-Sony Merger: एक्सिस फाइनेंस समेत इन कंपनियों ने Zee-Sony विलय के खिलाफ याचिकाएं लीं वापस, जानिए पूरी डिटेल

Zee-Sony Merger: एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य बरुण मित्रा की पीठ ने कहा, “अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि एनसीएलटी ने पहले ही विलय योजना वापस ले ली है। इसलिए अपीलकर्ता प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपील वापस लेने की अनुमति दी जाए। प्रार्थना स्वीकार की जाती है।”

जी-सोनी विलय पर नई अपडेट

मुख्य बातें
  • एक्सिस बैंक का बड़ा कदम
  • आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज भी हैं साथ
  • वापस लीं Zee-Sony विलय के खिलाफ याचिका

Zee-Sony Merger: एक्सिस फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ जी एंटरटेनमेंट के विलय को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 10 अगस्त, 2023 के अपने पहले के आदेश को इस महीने वापस ले लिया था, जिसमें जी एंटरटेनमेंट के सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दी गई थी।

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स्वीकार हो गई अपील

एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य बरुण मित्रा की पीठ ने कहा, “अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि एनसीएलटी ने पहले ही विलय योजना वापस ले ली है। इसलिए अपीलकर्ता प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपील वापस लेने की अनुमति दी जाए। प्रार्थना स्वीकार की जाती है।”

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