दिल्ली में घर-जमीन की रजिस्ट्री पर भारी कंफ्यूजन, नए आदेश से लाखों लोगों की अटकी सांसे

Delhi RERA Rules And Property Registry Implication: दिल्ली में चुनिंदा मामलों को छोड़कर रजिस्ट्री ऑफिस में 17 नवंबर के बाद से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिन्होंने घर या जमीन तो खरीद ली , लेकिन उनका घर और जमीन साल 2016 मॉडल कानून के मानकों को पूरा नहीं करता है।

दिल्ली में लाखों प्रॉपर्टी पर कंफ्यूजन

Property Registry Stalled In Delhi:दिल्ली में लाखों मकान और जमीन मालिकों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके घर और जमीन की वैधता पर ही सवाल उठ खड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने जो आदेश जारी किया है, उसकी वजह से बड़ी संख्या में घर और जमीन की रजिस्ट्री बंद हो गई है।

आलम यह है कि दिल्ली में चुनिंदा मामलों को छोड़कर रजिस्ट्री ऑफिस में 17 नवंबर के बाद से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। मकान मालिकों से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस तक में कंफ्यूजन है। और इसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिन्होंने घर या जमीन तो खरीद ली , लेकिन उनका घर और जमीन साल 2016 मॉडल कानून के मानकों को पूरा नहीं करता है। नया आदेश 15 सितंबर 2023 के बाद की संपत्तियों पर लागू होगा। इसलिए जिन प्लॉट पर घर बन गए हैं, उनका क्या होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है..

17 नवंबर से रजिस्ट्री ठप

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