Delta Corp को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16195 करोड़ के टैक्स नोटिस पर लगाई रोक

Delta Corp GST Tax Notice: डेल्टा कॉर्प (Delta Corp) को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी को जारी किए गए 16,195 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस पर रोक लगा दी है।

Delta Corp GST Tax Notice

डेल्टा कॉर्प के जीएसटी टैक्स नोटिस पर लगी रोक

मुख्य बातें
  • डेल्टा कॉर्प को राहत
  • टैक्स नोटिस पर लगी रोक
  • 16195 करोड़ रु के हैं नोटिस

Delta Corp GST Tax Notice: डेल्टा कॉर्प (Delta Corp) को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी को जारी किए गए 16,195 करोड़ रुपये के टैक्स नोटिस पर रोक लगा दी है।

गेमिंग और कैसीनो कंपनी के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच की तरफ से डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी हैदराबाद को निर्देश दिया गया है कि वह बिना अदालत की अनुमति के कंपनी के खिलाफ 16,195 करोड़ के टैक्स नोटिस पर आखिरी फैसला जारी न करें।

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कंपनी की मार्केट कैप से 6 गुना के टैक्स नोटिस

डेल्टा कॉर्प और इसकी सब्सिडियरी कंपनियों को डीजी जीएसटी की तरफ से मिलाकर 23,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया टैक्स के नोटिस जारी किए गए हैं। ये इसकी 4,000 करोड़ रु की मार्केट कैप से 6 गुना से भी अधिक है।

क्या करती है कंपनी

डेल्टा कॉर्प कैसीनो चलाती है, जबकि इसकी सब्सिडियरी डेल्टाटेक गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार करती है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे डेल्टा कॉर्प और इसकी सब्सिडियरी कंपनियों की तरफ से अदालत में पेश हुए।

अब कब होगी सुनवाई

मामले की सुनवाई 5 फरवरी, 2024 को अदालत में होनी है। मौजूदा स्थिति डेल्टा कॉर्प और इसकी सहायक कंपनियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। फिलहाल अब ये भारी जीएसटी नोटिस पर अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही हैं।

शेयर में तेजी

आज बुधवार को डेल्टा कॉर्प के शेयर में तेजी दिख रही है। सुबह 9.20 पर कंपनी का शेयर 7.5 रु या 5.77 फीसदी की तेजी के साथ 137.50 रु पर है।

डिस्क्लेमर : यहां मुख्य तौर पर शेयर के रिटर्न की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। इक्विटी मार्केट में जोखिम होता है, इसलिए निवेश अपने जोखिम पर करें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।

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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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