डेल्टा कॉर्प की बढ़ी टेंशन, मिला एक और टैक्स नोटिस, अब चुकाने होंगे 23206 करोड़

Detla Corp Another Tax Notice: डेल्टा कॉर्प के मुताबिक जीएसटी नोटिस में डेल्टाटेक गेमिंग लिमिटेड को ब्याज और जुर्माने का भी भुगतान करना को कहा गया है, जो इसे टैक्स शॉर्टफॉल के साथ देना है, वरना सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 (1) के तहत कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

Detla Corp Another Tax Notice

डेल्टा कॉर्प को एक और कर नोटिस

मुख्य बातें
  • डेल्टा कॉर्प की और बढ़ी टेंशन
  • मिला एक और टैक्स नोटिस
  • कुल टैक्स देनदारी हुई 23206 करोड़

Detla Corp Another Tax Notice: कैसीनो चेन डेल्टा कॉर्प (Delta Corp) की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही हैं। कंपनी की एक सब्सिडियरी डेल्टाटेक गेमिंग को 14 अक्टूबर को 6,384 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स का भुगतान करने के लिए एक नोटिस मिला है। डेल्टाटेक गेमिंग को गॉसियन नेटवर्क्स के नाम से जाना जाता था। ये Adda52 और Addagames जैसे गेमिंग ऐप चलाती है।

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देना होगा ब्याज और जुर्माना भी

डेल्टा कॉर्प के मुताबिक जीएसटी नोटिस में डेल्टाटेक गेमिंग लिमिटेड को ब्याज और जुर्माने का भी भुगतान करना को कहा गया है, जो इसे टैक्स शॉर्टफॉल के साथ देना है, वरना सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 (1) के तहत कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

मार्केट कैपिटल से 7 गुना देना है टैक्स

इस नये टैक्स नोटिस के साथ, डेल्टा कॉर्प की कुल टैक्स शॉर्टफॉल देनदारी अब 23,206 करोड़ रुपये हो गई है। इसकी तुलना में डेल्टा कॉर्प की मार्केट कैपिटल सिर्फ 3,749 करोड़ रुपये है। पिछले महीने 22 सितंबर को कंपनी को सीधे तौर पर 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला था।

उसके अलावा एक नोटिस में इसकी तीन सहायक कंपनियों (कैसीनो डेल्टिन डेनज़ोंग, हाईस्ट्रीट क्रूज़ और डेल्टा प्लेज़र क्रूज़) को 5,682 करोड़ रुपये के नोटिस भेजे गए।

क्यों भेजे जा रहे नोटिस

कंपनी के अनुसार सभी नोटिसों में क्लेम की गई राशि खेले गए गेम की ग्रॉस बेट वैल्यू पर आधारित है। गौरतलब है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां खेलने के लिए खरीदे गए चिप्स की फुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के जीएसटी काउंसिल के फैसले से काफी संकट का सामना कर रही हैं।

इस 28 फीसदी टैक्स का मतलब है कि यदि आप 100 रु के चिप्स खरीदें तो 28 फीसदी टैक्स काटकर केव 72 रु के ही चिप्स मिलेंगे। इससे पहले जीएसटी केवल नेट हाउस जीत पर लगाया जाता था।

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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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