DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का फाइन, एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर नहीं उपलब्ध कराने से हुई थी महिला बुजुर्ग यात्री की मौत

DGCA Imposed Penalty on Air India: इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसपर एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था। अधिकारी ने कहा कि सभी एयरलाइन कंपनियों को इस बारे में एक परामर्श भी जारी किया गया है।

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DGCA Imposed Penalty on Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन ने एक सीनियर सिटीजन पैसेंजर को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट से यात्री की मौत हो गई। मामला 12 फरवरी का है। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल पर एक 80 वर्षीय यात्री को एयरलाइन ने व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं काराया था। इसके बाद गिरने से उसकी मौत हो गई थी। बता दें कि मृतक महिला यात्री न्यूयॉर्क से आ रही थी। इस घटना के बाद DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है।

एयरलाइन पर आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया की एक 80 वर्षीय यात्री ने मुंबई हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर के लिए अनुरोध किया था। लेकिन अधिक मांग के कारण उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने पैदल ही चलने का फैसला किया और इसी दौर गिरने से उनकी मौत हो गई।

नहीं दी गई कार्रवाई की जानकारी

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