Income Tax Return Filing: इनकम होने के बावजूद ITR फाइल नहीं किया, अब आपके पास पहुंचेंगे इनकम टैक्स अधिकारी
Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स विभाग ने 1 करोड़ 52 लाख (15.2 मिलियन) ऐसे लोगों की पहचान की है जिनके पास इनकम है या स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) हुई है लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अब इनकम टैक्स अधिकारी उनके पास जाकर बताएगा ITR फाइल करना क्यों जरूरी है।
1 करोड़ 52 लाख लोगों के पास पहुंचेंगे इनकम टैक्स अधिकारी (तस्वीर-Canva)
इतने लोगों ने नहीं किया आईटीआर फाइल
अधिकारी ने कहा कि संभवतः 1 करोड़ 97 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने टीडीएस खर्च होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया। रिटर्न फाइल नहीं करने वालों में 1 करोड़ 93 लाख इंडिविजुअल कैटेगरी में थे। 28,000 हिंदू अविभाजित परिवार में थे, करीब 121,000 कंपनियां थी और बाकी विभिन्न अन्य कैटेगरी में थे। अधिकारी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण भी हैं जहां परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से जुड़े बैंक लेनदेन बहुत अधिक थे। जिससे टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो गया।
अधिकारी घर जाकर बताएंगे रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उचित डेटा और जानकारी के साथ आईटीआर फाइल नहीं करने वाले व्यक्तियों तक पहुंचें और बताएं कि उन्हें रिटर्न दाखिल करने की जरुरत क्यों है। सीबीडीटी के पास 8000-9000 संभावित टैक्सपेयर्स के बारे में जानकारी है जिनके खिलाफ विभाग के पास उच्च टिकट खरीद या अधिक कैश जमा करने का निश्चित रिकॉर्ड हैं। इन्हें टैक्स नोटिस भेजा जा रहा है।
रिटर्न फाइल नहीं करने वालों का डेटा टैक्स विभाग के पास
अधिकारी ने कहा कि जानबूझकर टैक्स न चुकाने वालों के मामले में, उन्हें जुर्माना देना होगा लेकिन ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए जिनके पास अचानक आय का वास्तविक कारण है। स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है या रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है। टैक्स विभाग द्वारा प्राप्त बड़ी मात्रा में डेटा प्राप्त हुआ है। जिससे रिटर्न फाइल नहीं करने वालों की पहचान करने और किसी भी बेमेल का पता लगाने में मदद मिली है।
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