EPFO यूजर अब ज्यादा पेंशन के होंगे हकदार,ऐसे लें फायदा,3 मार्च तक मौका
EPFO subscribers can opt for higher pension: नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। कोर्ट ने 22 अगस्त, 2014 के पहले हुए ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
EPFO ने जारी किया नया नियम
EPFO subscribers can opt for higher pension: ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर अब ज्यादा पेंशन ले सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईपीएफओ के अनुसार इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत सब्सक्राइबर अपने मूल वेतन की 8.33 फीसदी राशि पेंशन के लिए योगदान कर सकेंगे। संबंधित खबरें
ऐसे होगा आवेदनसंबंधित खबरें
असल में नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। कोर्ट ने 22 अगस्त, 2014 के पहले हुए ईपीएस संशोधन में पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह के प्रस्ताव को बरकरार रखा था। और सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी। ऐसे में जिस सब्सक्राइबर की लिमिट तय कैप से ज्यादा है, उसे इसका फायदा मिलेगा।संबंधित खबरें
सुप्रीम कोर्ट के आदे को देखते हुए ईपीएफओ ने कहा कि एक सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा। इसके मिलने के बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त व्यापक नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिये जानकारी पहुंचाएंगे। आदेश के मुताबिक, प्रत्येक सब्सक्राइबर के आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही उसे डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या भी दी जाएगी। और जरूरी सत्यापन के बाद आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिये और बाद में SMS के जरिये फैसले की जानकारी दी जाएगी।संबंधित खबरें
कौन कर सकेगा आवेदन
असल में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को दिए फैसले में कहा था कि एक सितंबर 2014 के पहले जिन कर्चमारियों ने ज्यादा पेंशन के लिए ज्यादा राशि कटवाई थी। उनकी मांग को ईपीएफओ को स्वीकार करना होगा। साथ ही जिन कर्मचारियों ने अभी तक ज्यादा पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि कटवाने का फैसला नहीं लिया है, वह फैसले के 4 महीने तक आवेदन कर सकेंगे। इसी आधार पर कर्मचारियों के पास 3 मार्च तक आवेदन का मौका है। संबंधित खबरें
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