Income Tax Exemption: आपकी आय 3 लाख रुपए से ज्यादा है फिर भी इस आय सीमा नहीं लगेगा टैक्स, जानिए छूट कैसे पाएं
Income Tax Exemption: हर टैक्सपेयर्स चाहता है कि उसे अधिक से अधिक इनकम टैक्स में छूट मिले। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87A के तहत आप मूल छूट सीमा से भी अधिक राशि पर इनकम टैक्स छूट प्राप्त कर सकत हैं।
Income Tax Exemption: कैसे पाएं अधिक से अधिक इनकम टैक्स छूट (तस्वीर-Canva)
Income Tax Exemption: भले ही आपकी आय मूल छूट सीमा से अधिक हो फिर भी आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ सकता है। यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87A की वजह से हो सकता है। यह भारतीय निवासियों को पुरानी और नई दोनों टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति देता है। हालांकि यह छूट केवल तभी लागू होती है जब आपकी कुल आय निर्दिष्ट सीमा से कम रहती है। वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत छूट सीमा 5 लाख रुपये और नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अधिकतम टैक्स छूट 12500 रुपये है और नई टैक्स व्यवस्था के लिए यह 25000 रुपये तक है। अगर आपकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है या आपने कुछ निर्दिष्ट लेनदेन किए हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनकम टैक्स का भुगतान करना और ITR दाखिल करना दो अलग-अलग चीजें हैं। सेक्शन 87A टैक्स छूट के कारण आपको इनकम टैक्स का भुगतान करने की जरुरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर दाखिल करना होगा।
सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट के लिए कौन पात्र हैं
सेक्सन 87A टैक्स छूट का दावा के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट अनुसार ये शर्तें हैं: टैक्स छूट पाने वाले भारतीय निवासी हो और सेक्सन 80C, 80D के तहत पात्र कटौती का दावा करने के बाद कुल आय 5 लाख रुपये (पुरानी टैक्स व्यवस्था) से अधिक नहीं है या सेक्शन 80CCD (2) के तहत कटौती का दावा करने के बाद कुल आय 7 लाख रुपये (नई टैक्स व्यवस्था के तहत) से अधिक नहीं है। यह टैक्स छूट एनआरआई पर लागू नहीं है और इसे 4% के स्वास्थ्य और शिक्षा सेस को शामिल करने से पहले देय कुल इनकम टैक्स पर लागू किया जा सकता है। इसके अलावा छूट केवल उन आय पर उपलब्ध है, जिन पर किसी व्यक्ति पर लागू सामान्य स्लैब दरों पर टैक्स लगाया जाता है। जिन आय पर विशेष दरों पर टैक्स लगाया जाता है, उनके लिए सेक्शन 87A तहत कोई इनकम टैक्स छूट उपलब्ध नहीं है।
सेक्शन 87A के तहत कौन सी आय इनकम टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं हैं
एनआरआई, गैर-सामान्य निवासी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा यह छूट उन आय के लिए उपलब्ध नहीं है जिन पर विशेष दरों पर टैक्स लगाया जाता है। इनमें शामिल हैं लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ (LTCG) पूंजीगत परिसंपत्तियों (जैसे जमीन आदि) से LTCG धारा 87A छूट के लिए पात्र हैं। हालांकि लिस्टेड इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री से LTCG सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं हैं। शॉर्ट टर्म पूंजीगत लाभ (STCG) लिस्टेड इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री से STCG सेक्शन 87A के तहत छूट के लिए पात्र हैं। हालांकि अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों (जैसे जमीन आदि) से STCG सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं हैं।
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