बिना Form 16 के फाइल करें ITR, सैलरी स्लिप से बन जाएगी बात, जानें नियम

फॉर्म 16 न होने पर टैक्यपेयर फॉर्म 26एएस (Form 26AS) के साथ अपनी सैलरी स्लिप (Salary Slip) का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्म 26एएस आयकर विभाग की तरफ से जारी किया गया एक सालाना टैक्स स्टेटमेंट है।

बिना फॉर्म 16 के आईटीआर

मुख्य बातें
  • बिना फॉर्म 16 के भरें आईटीआर
  • सैलरी स्लिप से हो जाएगा फाइल
  • सैलरी स्लिप में होती है अहम डिटेल

ITR Without Form 16 : एम्प्लॉयर्स (कंपनियों) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक फॉर्म 16 जारी नहीं किए हैं। हालांकि सैलेरी पाने वाले लोग फॉर्म 16 (Form 16) के बिना भी आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष (एसेसमेंट ईयर या एवाई) 2023-24 के लिए पहले से भरे (प्रीफिल्ड) हुए डेटा के साथ ITR-1 और 4 के ऑनलाइन फॉर्म को जारी या इनेबल कर दिया है। बाकी आईटीआर/फॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर/यूटिलिटीज जल्द ही इनेबल हो जाएंगे और इससे संबंधित जानकारी टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल (E-Filling Portal) पर उपलब्ध कराई जाएगी।

बिना फॉर्म 16 के आईटीआर फाइलिंग

फॉर्म 16 न होने पर टैक्यपेयर फॉर्म 26एएस (Form 26AS) के साथ अपनी सैलरी स्लिप (Salary Slip) का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्म 26एएस आयकर विभाग की तरफ से जारी किया गया एक सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। आप TRACES वेबसाइट से या अथॉराइज्ड बैंकों की नेटबैंकिंग सुविधा का उपयोग करके फॉर्म 26एएस डाउनलोड कर सकता है।

सैलरी स्लिप में अहम डिटेल

सैलरी स्लिप में सैलरी कंपोनेंट के साथ-साथ की गई सभी डिडक्शंस की डिटेल होती है। टैक्सपेयर्स को यह देखना चाहिए कि सभी डिटेल जैसे एडिश्नल इनकम, HRA पर डिडक्शन क्लेम, धारा 80सी और 80डी के तहत कटौती और बाकी की कैलकुलेशन की घई हो।

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