स्विगी, जोमैटो, पॉपकॉर्न, चावल पर जीएसटी को लेकर बोलीं वित्त मंत्री, जानें मुख्य बातें

Nirmala Sitharaman PC After GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नमकीन, कैरेमलाइज्ड, सादे पॉपकॉर्न को कुछ राज्यों में नमकीन के रूप में बेचा जा रहा है। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई जाती है, इसलिए नमकीन से अलग दर पर टैक्स लगता है।

FM Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman PC After GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 55 वीं जीएसटी परिषद बैठक के प्रमुख निर्णयों की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि नए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 5% जीएसटी लगाया गया है। व्यक्तियों के बीच बेचे जाने वाले पुराने ईवी के लिए, कोई जीएसटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है।

वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य हाइलाइट्स

  • जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है।
  • जीन थेरेपी को अब जीएसटी से छूट दी गई है।
  • बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा।
  • जीएसटी परिषद विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुई।
  • जीएसटी परिषद ने पहले से पैक और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की।
  • जीएसटी परिषद ने नियामक इरडा की टिप्पणियों सहित कई सुझावों का इंतजार करने के लिए बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया।
  • दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए फैसले को स्थगित कर दिया गया।
  • जीएसटी परिषद ने स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण मंचों के लिए कर दरों पर निर्णय स्थगित किया।

पॉपकॉर्न पर क्या बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नमकीन, कैरेमलाइज्ड, सादे पॉपकॉर्न को कुछ राज्यों में नमकीन के रूप में बेचा जा रहा है। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई जाती है, इसलिए नमकीन से अलग दर पर टैक्स लगता है। चाहे वह कार्बोनेटेड ड्रिंक हो या जूस, चीनी मिलाई गई किसी भी चीज पर अलग टैक्स रेट लागू होता है। उन्होंने कहा कि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई जाती है, इसलिए इस पर अलह टैक्स लगता है।

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