Finance Ministry: वित्त मंत्रालय ने फेमा के तहत ‘कम्पाउंडिंग' नियमों में संशोधन किया, जानें क्या होगा फायदा

Compounding: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी निवेश के लिए नियमों को सरल बनाने को लेकर केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की थी। इसके अनुरूप, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।

वित मंत्रालय

Compounding: वित्त मंत्रालय ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत किये गये अपराधों के लिए ‘कम्पाउंडिंग’ नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत मामले के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा औपचारिक निपटान को लेकर मौद्रिक सीमा बढ़ायी गयी है और ऑनलाइन भुगतान की अनुमति दी गयी है।‘कम्पाउंडिंग’ से तात्पर्य स्वेच्छा से नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करने, दोषी होने की दलील देने और निवारण की मांग करने की प्रक्रिया से है।विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 के अनुसार, कम्पाउंडिंग आवेदन दाखिल करने का शुल्क पहले के 5,000 रुपये से दोगुना होकर 10,000 रुपये जमा जीएसटी कर दिया गया है।

आरबीआई अधिकारियों को मिले ज्यादा अधिकार

अधिसूचना में कहा गया है कि आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी 60 लाख रुपये तक के ‘कम्पाउंडिंग’ आवेदन पर निर्णय ले सकते हैं। यह पहले 10 लाख रुपये था।इसी तरह, उप-महाप्रबंधक और महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के लिए मौद्रिक सीमा क्रमशः 2.5 करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये कर दी गई है।आरबीआई में मुख्य महाप्रबंधक पांच करोड़ रुपये से अधिक के ‘कम्पाउंडिंग’ मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा (कम्पाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024, 2000 में जारी नियमों की जगह लेगा।

बिजनेस करना होगा आसान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी निवेश के लिए नियमों को सरल बनाने को लेकर केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की थी। इसके अनुरूप, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।

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