BharatPe के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार पर FIR, लगा 420 का आरोप

BharatPe के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर 8 धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए हैं। इन धाराओं में 420 भी शामिल है।

FIR Against Ashneer Grover

अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार पर एफआईआर

मुख्य बातें
  • अशनीर ग्रोवर के खिलाफ दर्ज
  • एफआईआर में अशनीर के परिवार के लोगों के भी नाम
  • आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज किया है मामला
FIR against Ashneer Grover : आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) या EOW ने बुधवार को भारतपे (BharatPe) के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) और उनके परिवार के खिलाफ एक धोखाधड़ी मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज की है। एफआईआर में भारतपे (BharatPe) के साथ 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की गई है।
एफआईआर में किस-किस का नाम
Mint (मिंट) वेबसाइट की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर, दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों के खिलाफ आठ धाराओं के तहत एफआईआर हुई है। टाइम्स नाउ नवभारत एफआईआर की पुष्टि नहीं करता है।
क्या-क्या हैं धाराएं
जिन मामलों में ग्रोवर उनके परिवार के लोगों पर एफआईआर हुई है, उनमें लोक सेवक या बैंकर, मर्चेंट या एजेंट द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन (Criminal Breach of Trust) के लिए धारा 409, धोखाधड़ी के लिए 420, वैल्युएबल सिक्योरिटी की जालसाजी के लिए 467 और आपराधिक साजिश के लिए 120 बी शामिल हैं।
ग्रोवर के खिलाफ 5 मुकदमे
मिंट की रिपोर्ट में एफआईआर के हवाले बताया गया है कि ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी, जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की गई। शिकायत के कंटेंट और अब तक की गई जांच से, प्रथम दृष्टया दंडनीय अपराध आईपीसी की धारा 406/408/409/420/467/468/471/120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि बीते छह महीनों में अशनीर ग्रोवर पर पांच मुकदमे दायर हुए हैं। जनवरी 2022 में कंपनी में फाइनेंशियल गड़बड़ियों के खुलासे के बाद वे भारतपे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साल मार्च में कंपनी ने ग्रोवर को बर्खास्त कर दिया था।
पिछले साल भी हुई थी एफआईआर
पिछले साल दिसंबर में फिनटेक यूनिकॉर्न भारतपे ने ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली पुलिस के ईओडब्लू में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। उस शिकायत में 81.28 करोड़ रु की धोखाधड़ी समेत सबूत नष्ट करने जैसे कई आरोप लगाए गए थे।
दिसंबर में ही कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया था, जिसमें ग्रोवर और उनके परिवार की वजह से हुए नुकसान के चलते 88.67 करोड़ रु से अधिक की वसूली की मांग की गई थी।
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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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