Antibiotics In Food Item: FSSAI ने फूड आइटम्स में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए बनाए सख्त नियम, 1 अप्रैल 2025 से होंगी लागू

Antibiotics In Food Item: FSSAI ने शहद उत्पादन के दौरान एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और गेहूं, गेहूं के चोकर, जौ, राई और कॉफी में ओक्रैटॉक्सिन ए और डीओक्सीनिवेलनॉल रसायनों की सीमा को नई क्षमता में तय किया है।

खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक्स के नए नियम

मुख्य बातें
  • एंटीबायोटिक दवाओं के लिए नियम सख्त
  • फूड आइटम्स में दवाओं के नियम हुए सख्त
  • तय हुईं कई नई लिमिट

Antibiotics In Food Item: भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने मांस और मांस उत्पादों, दूध और दूध उत्पादों, मुर्गी पालन, अंडे और जलीय कृषि के लिए एंटीबायोटिक अवशेषों के मानदंडों को कड़ा कर दिया है, जिन स्तरों की मंजूरी दी गई थी उसे कम कर दिया है और पहले से ज्यादा दवाओं को अपनी निगरानी सूची में रखा है। इस कदम का मकसद 'सुपरबग' की बढ़ती समस्या से निपटना है, जो बैक्टीरिया और कवक (Fungi) हैं जो दवा के 'दुरुपयोग' के कारण एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य दवाओं के मुकाबले प्रतिरोध विकसित कर चुके हैं।

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अगले साल लागू होंगे नियम

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की तरफ से तय की गईं संशोधित सीमाएँ 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन (सीपीए) के कार्यकारी अध्यक्ष जॉर्ज चेरियन ने कहा, "अगर सख्ती से लागू किया जाता है, तो नियम विभिन्न फूड आइटम्स में सख्त अवशेष और कंटामिनेंट्स सीमाएँ निर्धारित करके उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित फूड प्रोडक्ट सुनिश्चित करेंगे और एंटीमाइक्रोबायल रेसिस्टेंट से निपटने में मदद करेंगे।

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