FSSAI: अब कंपनियां नहीं बेच पाएंगी A-1, A-2 दूध-दही, FSSAI बोला कंपनियों का दावा भ्रामक

FSSAI On A-1, A-2 Milk: एफएसएसएआई ने कहा कि उसने इस मुद्दे की जांच की है और पाया है कि ए-वन और ए-टू का अंतर दूध में बीटा-केसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है। ई-कॉमर्स सहित खाद्य कंपनियों को पैकेट से ‘ए-वन’ और ‘ए-टू’ प्रकार के दूध, दही समेत अन्य उत्पादों के दावों को हटाने को कहा है।

FSSAI On A-1, A-2 Milk:ई-कॉमर्स सहित खाद्य कंपनियों अब पैकेट पर ‘ए-वन’ और ‘ए-टू’ प्रकार के दूध, दही समेत अन्य उत्पादों को नहीं बेच पाएंगी। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने बृहस्पतिवार को ई-कॉमर्स सहित खाद्य कंपनियों को पैकेट से ‘ए-वन’ और ‘ए-टू’ प्रकार के दूध, दही समेत अन्य उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया। नियामक ने इस तरह के ‘लेबल’ को भ्रामक बताया है।भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि ये दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं हैं।

FSSAI ने क्यों बताया भ्रामक

एफएसएसएआई ने कहा कि उसने इस मुद्दे की जांच की है और पाया है कि ए-वन और ए-टू का अंतर दूध में बीटा-केसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है।हालांकि, मौजूदा एफएसएसएआई नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देते हैं।खाद्य व्यवसाय परिचालकों का जिक्र करते हुए नियामक ने कहा कि एफबीओ को अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया गया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी उत्पादों और वेबसाइट से इन दावों को तुरंत हटाने के लिए कहा गया।कंपनियों को पहले से मुद्रित लेबल समाप्त करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है, इसके अलावा कोई और इस समय सीमा में अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।

क्या होता है A-1, A-2 दूध

ए-1 और ए-2 दूध में बीटा-कैसीन प्रोटीन की संरचना अलग-अलग होती है, जो गाय की नस्ल के आधार पर अलग-अलग होती है।

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