Go First फिर से भरेगी उड़ान, DGCA ने शर्तों के साथ दी मंजूरी, 3 मई से बंद है सर्विस

Go First Will Resume Flight Again, Get DGCA Nod: इसके पहले नियामक ने गो फर्स्ट को सभी लागू नियामकीय जरूरतों को पूरा करने और विमानों के उड़ान भरने योग्य होने की भी नियमित जांच करने का निर्देश दिया था।एयरलाइन के समाधान पेशेवर (आरपी) ने सेवाएं फिर बहाल करने की योजना 28 जून को डीजीसीए को सौंपी थी।

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Go First Will Resume Flight Again, Get DGCA Nod: Go First को उड़ान भरने की अनुमति मिल गई है। कंपनी 15 वमानों के साथ दोबारा उड़ान भर सकती है। इसके लिए उसे नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से शुक्रवार को शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। कंपनी कब से अपने सेवाएं शुरू करेगी, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। ऐसे में संभावना है कि कंपनी आने वाले समय डिटेल प्लान शेयर कर सकती है। गो फर्स्ट के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया चल रही है। कंपनी ने तीन मई से अपनी विमान सेवाएं बंद कर रखी हैं। इसके पहले कंपनी ने 23 जुलाई तक अपनी सभी सेवाएं बंद करने की जानकारी दी थी।

शर्तों के साथ मंजूरी

विमानन नियामक डीजीसीए ने कुछ शर्तों के साथ एयरलाइन गो फर्स्ट को विमान परिचालन फिर शुरू करने की शुक्रवार को अनुमति दी है।नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ शर्तों के साथ 15 विमानों और रोजाना 114 उड़ानें के साथ परिचालन फिर से शुरू करने की गो फर्स्ट की योजना को मंजूरी दे दी। डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन की परिचालन योजना फिर से शुरू करने की समीक्षा की गई है और इसे स्वीकार कर लिया गया है।डीजीसीए ने यह भी कहा है कि यह मंजूरी दिल्ली उच्च न्यायालय और एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण) की दिल्ली पीठ के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं/आवेदनों के नतीजों पर निर्भर करेगी।

28 जून को सौंपा था प्लान

इसके पहले नियामक ने गो फर्स्ट को सभी लागू नियामकीय जरूरतों को पूरा करने और विमानों के उड़ान भरने योग्य होने की भी नियमित जांच करने का निर्देश दिया था।एयरलाइन के समाधान पेशेवर (आरपी) ने सेवाएं फिर बहाल करने की योजना 28 जून को डीजीसीए को सौंपी थी। उसके बाद डीजीसीए ने कंपनी की मुंबई और दिल्ली में उड़ानों से संबंधित विभिन्न सुविधाओं का विशेष ऑडिट किया था।
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