Go First : गो फर्स्ट की दिवालिया प्रक्रिया की डेडलाइन फिर बढ़ी, मई 2023 से ग्राउंडेड हैं फ्लाइट

Go First : इसके पहले एनसीएलटी ने 13 फरवरी को समयसीमा चार अप्रैल तक बढ़ाई थी। उसके पहले पिछले साल 23 नवंबर को भी न्यायाधिकरण ने 90 दिन का विस्तार दिया था।

GO FIRST INSOLVENCY

गो फर्स्ट

Go First :राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट की कर्ज समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समयसीमा सोमवार को 60 दिन के लिए बढ़ा दिया है।एनसीएलटी ने तीसरी बार गो फर्स्ट की दिवाला प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाई है। नए दौर में चार अप्रैल से तीन जून तक का विस्तार दिया गया है।न्यायाधिकरण की दिल्ली स्थित दो सदस्यीय पीठ ने कंपनी के समाधान पेशेवर (आरपी) के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को पूरा करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

दो बार पहले भी बढ़ी थी डेडलाइन

इसके पहले एनसीएलटी ने 13 फरवरी को समयसीमा चार अप्रैल तक बढ़ाई थी। उसके पहले पिछले साल 23 नवंबर को भी न्यायाधिकरण ने 90 दिन का विस्तार दिया था।दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत 330 दिन के भीतर कर्ज समाधान प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसमें नाकाम रहने पर कर्जदार कंपनी को लिक्विडेशन के लिए भेज दिया जाता है।एनसीएलटी ने मई, 2023 में स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार की थी। एयरलाइन ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए तीन मई, 2023 को उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया था।

3 मई से ग्राउंडेड है गो फर्स्ट

गो फर्स्ट ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए तीन मई, 2023 को अपनी उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया था। उसके बाद से उसकी सेवाएं बंद हो गई है। एनसीएलटी ने मई 2023 से एयरलाइन के लिए दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू कर दी थी। लेकिन करीब एक साल बाद भी एयरलाइन के भविष्य को लेकर असमंजस बरकरार है। इसके पहले वित्त वर्ष 2021-22 में गो फर्स्ट की ऑपरेशनल इनकम 4,183 करोड़ रुपये रही थी। गो फर्स्ट एयरलाइन की तरह इस समय जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

लेटेस्ट न्यूज

    TNN बिजनेस डेस्क author

    TNN बिजनेस डेस्कऔर देखें

    End of Article

    © 2024 Bennett, Coleman & Company Limited