PPF और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर राहत, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

PPF And Senior Citizen Scheme: सरकार द्वारा जारी 9 नंवबर को जारी अधिसूचना के अनुसार कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोल सकता है। अभी एक महीने के अंदर खाता खोलना अनिवार्य था।

छोटी बचत योजनाओं में बदलाव

PPF And Senior Citizen Scheme:सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित विभिन्न छोटी बचत योजनाओं के लिए नियमों में बड़ी राहत दी है।नए नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोलने को तीन महीने का समय मिलेगा, जबकि वर्तमान में यह अवधि एक महीने की है। वहीं पीपीएफ के समय से पहले बंद करने के नियमों में बदलाव किया गया है।

क्या हुआ बदलाव

सरकार द्वारा जारी 9 नंवबर को जारी अधिसूचना के अनुसार कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोल सकता है। अभी एक महीने के अंदर खाता खोलना अनिवार्य था। साथ ही परिपक्वता की तारीख या विस्तारित परिपक्वता की तारीख पर योजना के लिए तय दर से ब्याज मिलेगा।

वहीसार्वजनिक भविष्य निधि के मामले में खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं।अधिसूचना में कहा गया कि इस योजना को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है।

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