सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, ATF और डीडल निर्यात पर भी राहत

Government Cut Windfall Tax On Diesel, ATF: देश में पहली बार जुलाई 2022 से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया गया था।सरकार ने कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों के जमकर हुए प्रॉफिट को देखते हुए, इस पर टैक्स लगाने का फैसला किया था।

WINDFALL TAX

विंडफॉल टैक्स

Government Cut Windfall Tax On Diesel, ATF:सरकार ने देश में ही उत्पादन होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) घटा दिया है। इसके अलावा डीजल के एक्सपोर्ट और हवाई जहाज के ईंधन ATF के लिए भी विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। इसके तहत कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर 9,050 रुपये प्रति टन कर दिया है। इससे पहले 29 सितंबर को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी। इसके तहत 10000 से बढ़ाकर 12,200 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। इसी तरह डीजल के एक्सपोर्ट पर SAED यानी विंडफॉटल टैक्स को घटाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF पर एक रूपये की कटौती की गई है। नई दरें 18 अक्टूबर से लागू हो गई है।

डीजल और ATF के नए रेट

सरकार ने डीजल विंडफाल टैक्स 5 रुपये प्रति लीटर से एक रुपये घटाया गया है। इसके पहले डीजल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स को 5.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया था। वहीं ATFपर विंडफॉल टैक्स को 2.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके पहले इसे 3.5 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर किय गया था। वहीं पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स जीरो है।

जुलाई 2022 से लागू है यह टैक्स

देश में पहली बार जुलाई 2022 से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया गया था।सरकार ने कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों के जमकर हुए प्रॉफिट को देखते हुए, इस पर टैक्स लगाने का फैसला किया था। हालांकि अब पेट्रोलियम कंपनियों के पहले जैसा मुनाफा नहीं रह गया है। इसे देखते हुए सरकार लगातार विंडफॉल टैक्स में कटौती कर रही है।

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