Onion Export Duty: सरकार प्याज पर लगाएगी 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क, जानें कब से लागू

Onion Export Duty: ‘बिल ऑफ एंट्री’ एक कानूनी दस्तावेज है जो आयातकों या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित माल के आगमन पर या उससे पहले दाखिल किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये सभी बदलाव चार मई से प्रभावी होंगे। फिलहाल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि, सरकार भारत के मित्र देशों को निर्यात की अनुमति देती है।

Onion Export Duty: सरकार ने शुक्रवार को प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने देसी चने के आयात पर शुल्क से 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का फैसला किया। इसके अलावा 31 अक्टूबर, 2024 या उससे पहले जारी किए गए ‘बिल ऑफ एंट्री’ के जरिये पीले मटर के आयात पर शुल्क छूट भी बढ़ा दी गई है।

‘बिल ऑफ एंट्री’ एक कानूनी दस्तावेज है जो आयातकों या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित माल के आगमन पर या उससे पहले दाखिल किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये सभी बदलाव चार मई से प्रभावी होंगे। फिलहाल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि, सरकार भारत के मित्र देशों को निर्यात की अनुमति देती है। इसने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को एक निश्चित मात्रा में प्याज निर्यात की अनुमति दी हुई है। पिछले साल अगस्त में भारत ने प्याज पर 31 दिसंबर 2023 तक 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था।

क्या होता है बिल ऑफ एंट्री

‘बिल ऑफ एंट्री’ एक खास डॉक्यूमेंट है, जो किसी वस्तु के आयात करने के लिए जरूरी होता है। कानूनी दस्तावेज के रूप में ‘बिल ऑफ एंट्री’ आयातकों या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित माल के आने पर या उससे पहले दाखिल करते हैं।

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