क्रूड ऑयल पर फिर लगा विंडफॉल टैक्स, तेल कंपनियों को अब देना होगा टैक्स

Windfall Tax: केंद्र सरकार ने दो महीने बाद फिर से घरेलू पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स लगाया है। कच्चे पेट्रोलियम पर स्पेशल विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) शून्य से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है।

विंडफॉल टैक्स

Windfall Tax: केंद्र सरकार ने दो महीने बाद फिर से घरेलू पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स लगाया है। कच्चे पेट्रोलियम पर स्पेशल विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) शून्य से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। यह शुल्क 15 जुलाई से प्रभावी कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने मई में कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स को 4,100 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया था।

विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स का ऐसे होता है कैलकुलेशन

वित्त मंत्रालय ने नोटीफिकेशन में कहा कि पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स और बढ़े हुए स्पेशल एडीशनल एक्साइज ड्यूटी चार्ज 15 जुलाई शनिवार से लागू किए जा रहे हैं। कहा गया है कि सरकार ने डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन ईंधन पर विंडफॉल टैक्स को शून्य रहने दिया है। ताजा बदलाव तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आया है। पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर टैक्स रेट्स रिव्यू किए जाते हैं। विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स का कैलकुलेशन तेल कंपनियों को एक सीमा से ऊपर मिलने वाली किसी भी कीमत को हटाकर की जाती है।

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