सरकार ने चीनी कारोबारियों का किया आगाह, न किया ये काम तो लगेगा जुर्माना और प्रतिबंध
Government Warns Sugar Sector: सरकार ने चीनी कारोबार में शामिल सभी हितधारकों को 17 अक्टूबर तक खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने स्टॉक का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी है।
सरकार ने चीनी क्षेत्र को दी चेतावनी
मुख्य बातें
- चीनी सेक्टर के कारोबारियों को सरकार की चेतावनी
- 17 अक्टूबर तक चीनी स्टॉक का खुलासा करना जरूरी
- रजिस्टर करने के लिए 17 अक्टूबर है डेडलाइन
Government Warns Sugar Sector: सरकार ने चीनी कारोबार में शामिल सभी हितधारकों को 17 अक्टूबर तक खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने स्टॉक का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को एक आदेश जारी कर सभी चीनी हितधारकों को आदेश दिया था कि वे उसकी वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अपने स्टॉक की स्थिति बताएं। चीनी हितधारकों में थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता और प्रॉसेसिंग करने वाले शामिल हैं।
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खुद को रजिस्टर तक नहीं किया
हालांकि मंत्रालय ने पाया कि चीनी व्यापार और स्टोरेज से जुड़े कई हितधारकों ने अब भी चीनी स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम पर खुद को रजिस्टर नहीं किया है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों को लिखे पत्र में कहा है कि चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय को विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि कई यूनिट्स के पास पर्याप्त मात्रा में अज्ञात चीनी स्टॉक हैं।
चीनी बाजार का बैलेंस हो रहा प्रभावित
पत्र में कहा गया है कि ऐसे मामले हैं, जहां ये यूनिट्स रेगुलर आधार पर अपने चीनी स्टॉक का खुलासा नहीं कर रही हैं। इससे न केवल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि चीनी बाजार का संतुलन भी प्रभावित हो रहा है।
17 अक्टूबर है डेडलाइन
मंत्रालय ने कहा कि इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि चीनी इंडस्ट्री में शामिल सभी यूनिट्स को तुरंत चीनी मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर खुद को रजिस्टर करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि 17 अक्टूबर तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और प्रतिबंध लग सकता है।
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काशिद हुसैन author
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