नई या पुरानी टैक्स रेजीम, टैक्स काटने से पहले पूछेगी कंपनी, सरकार का अहम निर्देश

अब कंपनियां अपने कर्मचारियों से पूछेंगी कि वे नई या पुरानी कौन सी टैक्स रेजीम चुनना चाहते हैं। अगर कर्मचारी कंपनी को अपनी मनचाही टैक्स रेजीम के बारे में नहीं बताते हैं तो फिर कंपनी नई टैक्स रेजीम के हिसाब से टीडीएस काटेगी।

नई-पुरानी टैक्स रेजीम चुनने पर सरकार ने अहम निर्देश दिया

मुख्य बातें
  • सरकार ने टैक्स रेजीम चुनने पर जारी किया है अहम निर्देश
  • कंपनी कर्मचारियों से पूछेगी उनकी पसंदीदा टैक्स रेजीम के बारे में
  • कर्मचारियों के नहीं बताने पर नई टैक्स रेजीम के तहत टीडीएस कटेगा
Old or New Tax Regime : आप नई और पुरानी टैक्स रेजीम में किसे चुनना पसंद करेंगे, अब ये सवाल आपसे आपकी कंपनी करेगी। इस मामले में आयकर विभाग ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक एमप्लॉयर्स यानी कंपनी को अपने कर्मचारियों से ये पूछना होगा कि वे चालू वित्त वर्ष में कौन सी टैक्स रेजीम चुनना चाहते हैं। दरअसल लोग जिस भी टैक्स रेजीम को चुनेंगे, उसी हिसाब से कंपनी उनका टीडीएस काटेगी। इसी के आधार पर कर्मचारियों को सैलेरी दी जाएगी।
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अगर कोई कर्मचारी अपनी कंपनी को मनचाही टैक्स रेजीम के बारे में नहीं बताता है तो कंपनी बजट 2023-24 में घोषित नई संशोधित टैक्स रेजीम के अनुसार सैलेरी इनकम में से टीडीएस की कटौती करेगी। ये व्यवस्था सबसे अधिक नौकरी करने वालों के लिए अहम है। उनके पास यह ऑप्शन है कि वे अधिक छूट और कई तरह की कटौती का फायदा लेने वाली पुरानी टैक्स रेजीम को चुनते हैं या फिर नयी टैक्स रेजीम, जिसमें 7 लाख रु तक की इनकम टैक्स फ्री रहती है।
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