धूप में फसल सुखाने का झंझट खत्म, ड्रायर मशीन के लिए 12 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है ये सरकार, कैसे करें आवेदन

Grain Dryer Machine: आनाज की गुणवत्ता बेहतर हो और किसानों की अच्छी कीमत मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार फसल सुखाने वाली मशीन पर सब्सिडी दे रही है। इस मशीन की कीमत 15 लाख रुपए है जिस पर 12 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। आइए जानते हैं आवेदन कैसे करें।

फसल सुखाने वाली मशीन पर सब्सिडी (तस्वीर-Canva)

Grain Dryer Machine: जब तक फसल सही सलामत घर या मंडी तक नहीं पहुंच जाए तब तक किसानों को चिंता बनी रहती है क्योंकि कहीं उनकी फसल मौसम के चपेटे में न आ जाए। वैज्ञानिकों ने लगातार अनुसंधान के जरिये नई-नई चीजों का ईजाद कर दुनिया को नियंत्रण करने का प्रयास किया है। बहुत हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन मौसम पर इनका जोर नहीं चल पाया है। इसलिए कहीं जमकर बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। इससे किसानों की फसलों को कई बार लाभ होता है तो कई बार नुकसान होता है। खासकर जब फसलों की कटाई होती है तब बारिश होने से काफी नुकसान होता है। इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने फसल सुखाने वाली मशीन यानी ड्रायर मशीन तैयार की। अब यह मशीन किसानों के लिए उपलब्ध है। मौसम खराब होने के बावजूद फसल को सुखाना आसान हो गया है। इस मशीन की कीमत 15 लाख बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर 12 लाख तक सब्सिडी दे रही है। यहां जानिए ड्रायर मशीन के लिए सब्सिडी स्कीम में आवेदन कैसे करें।

किसानों को मात्र 3 लाख में मिलेगी फसल ड्रायर मशीन

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के मुताबिक ड्रायर मशीन की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। योजना के मानकों के मुताबिक इस पर किसानों को 12 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में किसान को इस योजना के तहत ड्रायर मशीन मात्र 3 लाख रुपए में मिलेगी। कृषि एक्सपर्ट्स के मुताबिक फसलों की कटाई के वक्त अनाज के दानों में 15 से 30 प्रतिशत की नमी होती है। गेहूं, चावल, जौ और मक्का समेत कई ऐसे फसल हैं जिन्हें सुखाने की जरुरत पड़ती है और इसे सुखाने के लिए ड्रायर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के जरिये किसानों के पास उच्च गुणवत्ता वाले अनाज, गेहूं, चावल, मक्का और अन्य बीजों को सुखाने के बाद बेहतर दामों पर बेचा जा सकता है।

फसल ड्रायर मशीन पर सब्सिटी के लिए कैसे करें आवेदन

  • फसलो को सुखाने वाली मशीनों पर कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।
  • ड्रायर मशीन पर अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
  • विभागीय वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें' लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • ड्रायर मशीन के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, समान्य वर्ग के व्यक्तिगत किसान, पंजीकृत किसान, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कृषि विभाग से संबंधित हों, ग्राम पंचायत एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के किसान आवेदन कर सकते हैं।
  • ड्रायर मशीन की खरीद करने के लिए पहले से निर्धारित जमानत धनराशि भी जमा करना होगा।
  • कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी के साथ यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

फसल ड्रायर मशीन पर सब्सिडी के लिए दस्तावेज

  • आवेदक किसान का निवास प्रमाण पत्र
  • किसान का आधार कार्ड
  • किसान का पैन कार्ड
  • किसान का आय प्रमाण पत्र
  • भूमि के दस्तावेज
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल एसी या एसटी आवेदकों के लिए)
  • आधार से जुड़ा बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आवेदन करने वाले किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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