GST: हाई रिस्क वाले आवेदकों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन होगा जरूरी, आज से होगी शुरुआत
GST Aadhaar Authentication: जोनल ऑफिसों को भेजे गए निर्देश में सीबीआईसी ने कहा कि माल और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) सिस्टम के साथ तैयार है और यह सुविधा शुरू में आज 30 अगस्त को पुडुचेरी में शुरू की जाएगी।

जीएसटी के हाई रिस्क वाले आवेदकों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी
- GST पर सीबीआईसी की नई सुविधा होगी शुरू
- आधार ऑथेंटिकेशन होगा जरूरी
- आज से होगी नई फैसिलिटी की शुरुआत
GST Aadhaar Authentication: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) वस्तु एवं सेवा कर (GST) रजिस्ट्रेशन के लिए हाई रिस्क वाले आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम (Aadhaar Authentication System) शुरू करेगा। ये आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेटा एनालिटिक्स और रिस्क मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाएगा।
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आज से शुरू होगी नई सुविधा
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार जोनल ऑफिसों को भेजे गए निर्देश में सीबीआईसी ने कहा कि माल और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) सिस्टम के साथ तैयार है और यह सुविधा शुरू में आज 30 अगस्त को पुडुचेरी में शुरू की जाएगी। इसके बाद नई फैसिलिटी को चरणबद्ध तरीके से अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा।
जीएसटीएन ने पहले ही इस प्रॉसेस के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी थी।
आवेदकों को क्या करना होगा
बायोमेट्रिक आधारित ऑथेंटिकेशन के लिए चिह्नित आवेदकों को उचित दस्तावेजों के साथ जीएसटी सुविधा केंद्र (GST Suvidha Kendra) पर जाना होगा। ऐसे आवेदकों को उनके रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर पर सूचित किया जाएगा।
28 फीसदी जीएसटी पर सरकार का फैसला
हाल ही में भारतीय संसद ने एक नए कानून को भी मंजूरी दे दी है जिसके तहत ऑनलाइन कैसीनो, रेसकोर्स और अन्य गेमिंग प्लेटफार्म्स पर खिलाड़ियों की जमा राशि के फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा।
एक महीने बाद लिया फैसला
हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 28 फीसदी जीएसटी की घोषणा की गई थी। उसके एक महीने बाद संसद ने इस फैसले पर मुहर लगाई। सीतारमण ने कहा था गैम्बलिंग पर नया 28% जीएसटी टैक्स लगाने का फैसला इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लिया गया था, बल्कि इस फैक्ट की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में लिया गया था कि आवश्यक वस्तुओं के समान ही इस टैक्स लगाना नैतिक रूप से सही नहीं है।
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