GST Compensation: राज्यों को मुआवजा देने के लिए लिये गए कर्ज को समय से पहले चुका सकती है केंद्र सरकार, जानिए डिटेल

GST Compensation To States: अगस्त में जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। माल और सेवा कर (GST) लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए मुआवजा उपकर (सेस) को शुरू में पांच साल के लिए लाया गया था।

राज्यों को जीएसटी मुआवजा

मुख्य बातें
  • सरकार समय से पहले चुकाएगी कर्ज
  • राज्यों को मुआवजा देने के लिए लिया था लोन
  • नवंबर 2025 तक चुकाया जा सकता है पूरा

GST Compensation To States: केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति (Compensation) के तहत राज्यों को मुआवजा देने को लिए गए कर्ज का समय से पहले भुगतान कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को मुआवजा देने को 2.69 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। उन्होंने बताया कि कर्ज को तय समय से चार महीने पहले नवंबर, 2025 तक चुकाया जा सकता है। बाजार से लिए गए कर्ज का पूरा भुगतान मार्च, 2026 तक किया जाना था।
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अगस्त में होगी चर्चा

अधिकारी ने कहा कि अगस्त में जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। माल और सेवा कर (GST) लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए मुआवजा उपकर (सेस) को शुरू में पांच साल के लिए लाया गया था।

53वीं बैठक में उठा मुद्दा

क्षतिपूर्ति उपकर जून, 2022 में खत्म हो गया, लेकिन लेवी के जरिये जमा की गई राशि का उपयोग केंद्र द्वारा कोविड-19 के दौरान उधार लिए गए 2.69 लाख करोड़ रुपये के ब्याज और मूलधन को चुकाने के लिए किया जा रहा है।
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