GST Council Meeting: इन चीजों के बदल गए जीएसटी रेट, जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा
GST Council 50th Meeting: जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। साथ ही दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी जीएसटी फ्री कर दिया गया है। कैंसर की दवा 'डिनुटुक्सिमैब' (Dinutuximab) विदेश से आती है।
जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में क्या हुए फैसले
मुख्य बातें
- जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई
- कई चीजें की गईं सस्ती
- ऑनलाइन गेमिंग पर लगा जीएसटी
GST Council 50th Meeting: मंगलवार 11 जुलाई को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण (FM Nirmala Sitharaman) के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 50वीं बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कई सामानों और सर्विसेज पर जीएसटी रेट कम की गई। साथ ही कुछ चीजों को जीएसटी से छूट भी दी गई है। मगर कुछ चीजों पर जीएसटी रेट बढ़ाई गई है। वहीं ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) समेत कुछ उद्योगों पर जीएसटी लगाने का भी फैसला किया गया है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कई सामान सस्ते और कुछ महंगे होंगे। आगे जानिए उन वस्तुओं और सर्विसेज की पूरी लिस्ट, जिनके रेट पर जीएसटी काउंसिल के फैसलों का असर पड़ेगा।
कैंसर दवाएं होंगी टैक्स फ्री
जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। साथ ही दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी जीएसटी फ्री कर दिया गया है। कैंसर की दवा 'डिनुटुक्सिमैब' (Dinutuximab) विदेश से आती है। यदि कोई ये दवा मंगाए तो जीएसटी से छूट मिलेगी।
और क्या-क्या होगा सस्ता
- प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट लॉन्च करने से जुड़ी सर्विसेज देने पर GST नहीं देना होगा
- इसी तरह मछली घुलनशील पेस्ट और एलडी स्लैग पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अभी तक ये रेट 18 फीसदी थी
- कच्चे और बिना तले हुए स्नैक पेलेट्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अब तक ये रेट 18 फीसदी थी
- सिनेमा हॉल में मिलने वाले खाने पर भी 5 फीसदी GST लगेगा। इस पर भी अभी तक जीएसटी रेट 18 प्रतिशत फीसदी थी
- नकली जरी धागा सस्ता होगा। इस पर जीएसटी रेट 12 फीसदी के बजाय अब 5 फीसदी लगेगा
किन-किन चीजों के बढ़ेंगे रेट
जीएसटी काउसिंल ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल पर 22 फीसदी सेस (Cess) लगाने का फैसला किया है। वहीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने हॉर्स रेसिंग और कैसीनो के अलावा ऑनलाइन गेमिंग में जितनी भी राशि लगाई जाएगी, उस पूरी राशि पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा।
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काशिद हुसैन author
काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर व...और देखें
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