'पॉपकॉर्न के टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं', पॉपकॉर्न टैक्स पर GST परिषद का स्पष्टीकरण

GST Council clarifies tax on popcorn: परिषद ने कहा कि खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न, जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते हैं, यदि वह पहले से पैक है और उस पर लेबल नहीं लगा है, तो उस पर इस समय पांच प्रतिशत जीएसटी लागू है। यदि इसे पैक करके और लेबल के साथ तैयार किया जाता है, तो 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।

GST Council clarifies tax on popcorn

GST Council clarifies tax on popcorn

GST Council Clarifies Tax On Popcorn: जीएसटी परिषद ने शनिवार को पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई। परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा। जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।

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टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं

मीडिया एजेंसी के अनुसार, परिषद ने कहा कि पॉपकॉर्न की कर दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जीएसटी परिषद ने केवल इस बात पर सहमति जताई है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पॉपकॉर्न की वर्तमान कराधान व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी करेगा।

पॉपकॉर्न पर कितना GST

खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न, जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते हैं, यदि वह पहले से पैक है और उस पर लेबल नहीं लगा है, तो उस पर इस समय पांच प्रतिशत जीएसटी लागू है। यदि इसे पैक करके और लेबल के साथ तैयार किया जाता है, तो 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।

हालांकि, जब पॉपकॉर्न को चीनी के साथ मिलाया जाता है (कैरमेल पॉपकॉर्न), तो इसका मूल गुण चीनी कन्फेक्शनरी के समान हो जाता है, और स्पष्टीकरण के अनुसार इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

इन चीजों पर बदले टैक्स के नियम

जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्तावों में से एक स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वस्तुओं के वितरण मंचों पर टैक्स को मौजूदा 18 प्रतिशत (आईटीसी के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करना शामिल है। परिषद ने छोटी पेट्रोल/डीजल गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों सहित पुरानी और सेकेंडहैंड कारों की बिक्री पर जीएसटी को पहले के 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दे दी।

जीएसटी दर को अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना 5% पर मानकीकृत (Standardized) किया गया, जो पहले 18% थी। ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (एसीसी) ब्लॉक को 50% की बात करें तो अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक पर अब 18% से घटाकर 12% जीएसटी लगेगा।

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Vishal Mathel author

विशाल मैथिल, टाइम्स नाउ नवभारत ( Timesnowhindi.com) में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर नवंबर 2023 से जुड़ें हैं। इससे पहले वह दैनिक भास्कर, अमर उजाला मध्यप्रद...और देखें

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