GST New Rule: भरते हैं GST रिटर्न, एक सितंबर से पहले कर ले ये काम, नहीं तो अटक जाएगा ये काम
GST New Rule: जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर (GST) में फर्जी तथा धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों की समस्या से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी।
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग
GST New Rule:वैध बैंक खाते का ब्योरा नहीं देने वाले जीएसटी करदाता एक सितंबर से जीएसटी अधिकारियों के समक्ष बाहरी आपूर्ति रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने एक परामर्श में यह बात कही है।जीएसटी नियम 10ए के अनुसार, करदाता को पंजीकरण की तिथि से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का डिटेल देना जरूरी है। यानी फॉर्म जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इन्वॉयस जमा करने की सुविधा (आईएफएफ) का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो, उसके लिए डिटेल देनी होगी
एक सितंबर से नहीं कर पाएंगे ये काम
जीएसटीएन ने 23 अगस्त को जारी परामर्श में कहा कि यह नियम एक सितंबर, 2024 से लागू हो रहा है। इसलिए अगस्त, 2024 से आगे की कर अवधि के लिए करदाता जीएसटी प्लेटफॉर्म पर अपने पंजीकरण विवरण में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किए बिना जीएसटीआर-01/आईएफएफ (जैसा भी मामला हो) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
जीएसटी परिषद ने पिछले साल जुलाई में अपनी बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में फर्जी तथा धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी।
फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
संशोधन के अनुसार, रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ (इन्वॉयस प्रस्तुत करने की सुविधा) में बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले (जो भी पहले हो) अपने नाम तथा पैन वाले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था।परामर्श में जीएसटीएन ने उन सभी करदाताओं (जिन्होंने अभी तक वैध बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है) से कहा कि वे जीएसटी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने पंजीकरण विवरण में अपने बैंक खाते की जानकारी जोड़ें। जीएसटीएन परामर्श में कहा गया है कि जीएसटी पंजीकरण में वैध बैंक खाते का विवरण न होने पर आप अगस्त, 2024 की रिटर्न अवधि से जीएसटीआर-1 या आईएफएफ दाखिल नहीं कर पाएंगे।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
प्रशांत श्रीवास्तव author
करीब 17 साल से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूं। और इस दौरान मीडिया की सभी विधाओं यानी टेलीविजन, प्रिंट, मैगजीन, डिजिटल और बिजनेस पत्रकारिता में काम कर...और देखें
End of Article
संबंधित खबरें
GDP Base Year: बदलेगा जीडीपी का आधार वर्ष! 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने पर विचार कर रही सरकार
Petrol Diesel Price Cut: पेट्रोल-डीजल कीमतों में कटौती 'अटकी', करना पड़ सकता है और इंतजार
'विकसित भारत' बनाने में बैंकों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका, बोलीं सीतारमण- इसमें हम और तेजी लाएंगे
Gold-Silver Rate Today 19 September 2024: सोना हुआ सस्ता, मगर चांदी के बढ़े रेट, 88000 रु के ऊपर पहुंची सिल्वर, यहां जानें अपने शहर के रेट
Food Processing Sector: फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर सरकार का खास फोकस, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कर रही प्रयास
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited