डेबिट, क्रेडिट कार्ड से ₹2000 की पेमेंट पर मिला GST नोटिस, BillDesk, CCAvenue ने दी जानकारी; जानें पूरा मामला

GST on Online Transaction: जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होने वाली है। चर्चा है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर छोटी वैल्यू के डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) पर 18 फीसदी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस बीच 2,000 रुपये से कम के डिजिटल लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट्स से लिए गए चार्ज पर GST की मांग की गई है। चलिए आगे पूरा मामला समझते हैं।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की जाने वाली कम मूल्य की पेमेंट पर GST।

GST on Online Transaction: डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की जाने वाली कम मूल्य की पेमेंट पर 18 परसेंट GST लगने का मामला सामने आया है। बिलडेस्क(BillDesk) और सीसीएवेन्यू (CCAvenue) जैसे बड़े पेमेंट एग्रीगेटर्स को माल और सेवा कर (GST) अधिकारियों से नोटिस मिले हैं, जिसमें 2,000 रुपये से कम के डिजिटल लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट्स से लिए गए चार्ज पर GST की मांग की गई है। ईटी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

भारत में कुल डिजिटल पेमेंट में से 80% से ज्यादा की कीमत 2,000 रुपये से कम है। 2016 में नोटबंदी के दौरान जारी एक नोटिफिकेशन के बाद, पेमेंट एग्रीगेटर ऐसे ट्रांसजैक्शन पर मर्चेंट्स को दी गई सर्विस पर टैक्स नहीं लग रहा था। अधिकारी अब वित्त वर्ष 2017-18 से टैक्स डिमांड कर रहे हैं, जब GST सिस्टम शुरू हुआ था।

कैसे जुलाई 2018 से जुलाई 2024 के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ा

6 सालों में कैसे बढ़ा ट्रांजैक्शन।

तस्वीर साभार : BCCL

यह खबर ऐसे समय में आ रही है जब चर्चा है कि GST काउंसिल अगले हफ्ते अपनी मीटिंग के बाद ऐसे लेनदेन पर टैक्स लगाने के बारे में स्पष्टीकरण करने वाली है।

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