GST Notice to CEAT: GST विभाग ने CEAT को भेजा 1.98 करोड़ रुपये का नोटिस, कर रही थी ये गलती

CEAT gets GST notice:CEAT को जीएसटी विभाग से 1.98 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें कंपनी पर केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लगाया गया जुर्माना भी शामिल है।

सीएट ( CEAT) लिमिटेड

CEAT gets GST notice: टायर बनाने वाली कंपनी सीएट ( CEAT) लिमिटेड को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 1.98 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें कंपनी पर केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लगाया गया जुर्माना भी शामिल है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि यह मांग सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत ‘ट्रांजिशनल क्रेडिट’ और ‘ट्रांस2 क्रेडिट’ के उल्लंघन से संबंधित है।

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वडोदरा-2 के सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने 1.80 करोड़ रुपये की मांग नोटिस भेजा है और 18 लाख रुपये का जुर्माना अलग से लगाया गया है। सिएट लिमिटेड ने कहा, “कंपनी मामले का विश्लेषण करने और अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करने के लिए उचित कार्रवाई कर रही है।”

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इस महीने CEAT ने एक नियामक फाइलिंग में बताया था कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कंपनी को मुंबई में अपने भांडुप संयंत्र में परिचालन बंद करने का निर्देश मिला है। CEAT ने हितधारकों को आश्वासन देते हुए कहा कि उसके सभी संयंत्र लागू कानूनों के अनुपालन में लगातार संचालित होते हैं और जिन आंतरिक मानकों का पालन किया जाता है वे निर्धारित मानदंडों से अधिक कठिन हैं। CEAT लिमिटेड के शेयर गुरूवार को NSE पर 0.029% कम होकर ₹2,099 पर बंद हुए। एक साल में कंपनी के शेयर ने लगभग 13.07% की बढ़त हासिल की है।

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