GST Notice Vodafone Idea: वोडाफोन-आइडिया को GST नोटिस, पटना कार्यालय ने कहा कंपनी करें 15.19 करोड़ का पेमेंट

GST Notice Vodafone Idea: पटना स्थित जीएसटी कार्यालय ने उस पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पात्र नहीं होने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा उठाने के लिए लगाया है।वीआईएल ने कहा कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इस पर समुचित कानूनी कार्यवाही करेगी।

वोडाफोन आइडिया को जीएसटी नोटिस

GST Notice Vodafone Idea:जीएसटी विभाग ने गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को 15.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी पर 1.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वोडाफोन आइडिया को पटना स्थित जीएसटी कार्यालय से यह नोटिस मिला है। वीआईएल ने कहा कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इस पर समुचित कानूनी कार्यवाही करेगी।

क्या है मामला
वोडाफोन आइडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पटना स्थित जीएसटी कार्यालय ने उस पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पात्र नहीं होने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा उठाने के लिए लगाया है।वीआईएल ने कहा कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इस पर समुचित कानूनी कार्यवाही करेगी।
कंपनी ने कहा कि पटना में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें 1,51,92,035 रुपये जुर्माना और देय ब्याज के साथ 15,19,20,351 रुपये की मांग की गई।कंपनी को 28 अगस्त को एक आदेश मिला जिसमें “वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने” का आरोप लगाया गया है।कंपनी ने कहा कि अधिकतम वित्तीय प्रभाव कर मांग, ब्याज और लगाए गए जुर्माने की सीमा तक है। कंपनी आदेश से सहमत नहीं है और उचित कार्यवाही करेगी।
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