सिगरेट, तंबाकू पर जीएसटी बढ़कर 35 प्रतिशत होने की संभावना, 21 दिसंबर को निर्णय लेगी परिषद

रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्री-समूह जीएसटी परिषद को कुल मिलाकर 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। इस कदम का शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा।

सिगरेट, तंबाकू पर जीएसटी बढ़कर 35 प्रतिशत होने की संभावना

मुख्य बातें
  • सिगरेट पर बढ़ सकता है जीएसटी
  • तंबाकू पर भी जीएसटी बढ़ने की संभावना
  • 21 दिसबंर को जीएसटी काउंसिल की बैठक

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सोमवार को अनुशंसा की। एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह (जीओएम) ने परिधानों पर कर की दरों को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया। इ्स समूह का गठन माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था।

148 वस्तुओं पर होगा फैसला

मंत्री-समूह की बैठक में लिए गए फैसलों पर जीएसटी परिषद अंतिम फैसला करेगी। मंत्री-समूह जीएसटी परिषद को कुल मिलाकर 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम का शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा। अधिकारी ने कहा, “मंत्री-समूह ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों के अलावा एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर 35 प्रतिशत की विशेष दर लगाने पर सहमति जताई है।”

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